क्या है इस पोस्ट में ?
Ragging complaint kaise kare in hindi:- हेलो दोस्तों , रैगिंग क्या आपने कभी यह सब्द सुना है ? नहीं तो चलो कॉलेज में किसी सीनियर की आपने जूनियर के साथ Prank , तंग करते हुआ तो देखा होगा ! हाँ , इसी को ही Ragging kehte hai . क्या आपको पता है जो कोई अपने किसी जूनियर से गलत मजाक , किसी काम के लिए जबरदस्ती करता है तो यह Ragging Category me आता है । और यह एक दंडनीय अपराध है । तो यह Ragging kya hai ? Ragging complaint kaise kre ? Ragging Helpline mobile number क्या है ? के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे । Anti Ragging Law and Rules की पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।
नए छात्रों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं कभी-कभी घातक होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी संस्थानों में एंटी रैगिंग हैल्पलाइन होना जरूरी है। शिकायत के लिए संबंधित अधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर प्रकाशित करना आवश्यक है। रैगिंग की प्राथमिकी 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए, पीड़ित, गवाह या मुखबिर की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
Anti Ragging Law Supreme Court Orders
रैगिंग kya hota hai ?
दोस्तों आपने Collage Senior ko junior ki Ragging करते जरुरु देखा होगा । नहीं तो आपने Table 21 या थ्री इडियट फिल्मो में सोल्लगे में new admission वाले स्टूडेंट्स के साथ जबरदस्ती करते जरुरु देखा होगा । पर अगर यह कोई हलके फुल्के मजाक में किया जाए तो अच्छा है । पर अगर इस से किसी को श्रीराक या मानसिक प्रताड़ना होती है तो यह Ragging hai . तो जानते है के क्या क्या Ragging under आता है :-
- जब किसी हॉस्टल अथवा संस्थान में किसी छात्र को उसके पहनावे या रूप-रंग के बारे में टिपणी की जाती है। जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है .
- किसी विद्यार्थी को असली नाम के अलावा किसी अन्य अजीब नाम से पुकारा जाता है। या फिर उसे कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो वह भी Ragging की श्रेणी में आता है।
- जब किसी छात्र को उसके क्षेत्र या धर्म से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है
- किसी पुरुष या महिला छात्र से उसकी भाषा या जाति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो उन्हें भी उल्लंघन की Ragging श्रेणी में शामिल किया जाता है।
- जब किसी छात्र या लड़की को अपमानजनक शब्द कहा जाता है या वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर शर्मिंदा होती है या उसके परिवार में हुई किसी दुर्घटना के कारण वह भी Ragging की श्रेणी में आती है।
- पुरुष या महिला छात्र को एक अश्लील कार्य सौंपा जाता है और उसे पूरा करने के लिए परेशान किया जाता है, तो यह भी उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
- किस भी छात्र की जबरदस्ती कोई काम करना जैसे लड़का लड़की को परपोज़ करना , थपड मरवाना , गाली गलोच करना अदि सभ रैगिंग में आता है .
सुप्रीम ने 2001 में बैन किया रैगिंग ( Supreme Court compltely Ban Ragging )
हमेसा से ही Ragging wrong नहीं था । पहले यह new admission का old students के साथ मेल जॉल बढ़ाने के लिए किया जाता था । लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, यह रौद्र रूप धीरे-धीरे एक अपराध का रूप लेने लगा। क्योंकि कई पुरुष और महिला छात्र समस्याओं के कारण विश्वविद्यालय से बाहर हो गए, कुछ पुरुष और महिला छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली।
आज से कुछ साल पहले 1997 में सबसे ज्यादा अनियमितता के मामले तमिलनाडु में थे। इसलिए, उग्र जैसे अपराधों को खत्म करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में कानून को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसीलिए अब Ragging krna एक कानूनी अपराध माना जाता है, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की सजा का प्रावधान है। हर राजय में State Anti Ragging Law है । जिसके तहत कड़ी सजा का प्राबधान है ।
नए छात्रों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं कभी-कभी घातक होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रैग-विरोधी हेल्पलाइन सभी संस्थानों में आवश्यक है।परिसर में होर्डिंग, Anti Ragging Banner लगाकर , कानून और सजा का प्रावधान, शिकायत के लिए संबंधित अधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर प्रकाशित करना आवश्यक है। रैगिंग की प्राथमिकी 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए, पीड़ित, गवाह या मुखबिर की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सभी छात्रों और उनके माता-पिता के नाम और पते के साथ अलग-अलग हलफनामा उपलब्ध कराया जाए ताकि रैगिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई परेशानी न हो।
रैगिंग के खिलाफ शिकायत कैसे करे ? Ragging complaint kaise kare in hindi
Supreme court के ऑर्डर्स के बाद देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में एंटी रैगिंग कमेटी (anti ragging commitee), एंटी रैगिंग स्कवायड (anti ragging squad) एवं एंटी रैगिंग मानिटरिंग सेल (anti ragging monitoring cell) का गठन किया गया है। अगर किसी छात्र के साथ Ragging issue होता है तो इसके पास शिकायत कर सकते है ।
आगरा संसथान की Anti Ragging Cell कुछ नहीं करता है या पीड़ित छात्र anti ragging commitee की करवाई से असंतुष्ट है, तो वह पुलिस स्टेशन जा सकता है और उड़ान सूचना रिपोर्ट, यानी एफआईआर (Ragging Complaint FRI) दर्ज कर सकता है। इसके बाद स्टेट Anti Ragging Rules के अनुसार अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

Online Ragging Complaint kaise करे ?
हाँ जी , अगर आप पुलिस के पास जा के ragging complaint FIR नहीं करना चाहते तो आप अपने mobile se ragging complaint kar सकते है । तो online mobile se Ragging complaint kaise kre के लिए निचे दिए स्टेप फॉलो करे :-
- सबसे पहले आपको Anti Ragging official Website पर जाना होगा
- Online Anti-ragging Form भरने के लिए Click Here To Download Anti-Ragging Undertaking के इमेज Link पर क्लिक कीजिये Image 1
- अगले पेज पर आपको एंटी रैंगिंग फॉर्म दिशा निर्देश मिलेंगे आप NEXT पर क्लिक करे Image 2

- अब आपके सामने रैंगिंग कंप्लेंट फॉर्म ( ANTI RAGGING UNDERTAKING BY STUDENTS AND PARENTS/GUARDIANS ) दिखाई देगा.
- Anti Ragging Complaint फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकरी जैसे स्टूडेंट आपकी डिटेल , माता पिता डिटेल , कोर्स डिटेल्स अदि के बारे में जानकारी दर्ज करना है .Image 3

- इसके बाद आपको NEXT बटन पर क्लिक करना है
- अगले पेज पर आपको रैगिंग रिलेटेड ऑप्शन चुनने है
- इसके बाद आपको फाइनल रैगिंग के बारे में बताना है , यह पर भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने है .
- अंत आपको सबमिट बटन क्लिक करके Anti Ragging Complaint सबमिट करना है और आपके रैगिंग कंप्लेंट का कन्फर्मेशन और नंबर आपको ईमेल पर आ जाएगा .Image 4

रैगिंग किन धाराओं में आता है? Raging Law and Punishment
भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी (IPC) के तहत रैगिंग के लिए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, जो इस तरह से हैं-
- धारा 214 अश्लील हरकतें करना या अश्लील गाने गाना
- Section 325 स्वेच्छापूर्वक गंभीर आघात पहुंचाने की सजा
- धारा 339 अनुचित क्रूरता
- Section 340 अनुचित कैद
- धारा 342 अनुचित कैद के लिए सजा
- धारा 506 दोषपूर्ण हत्या के लिए सजा
कहां पर क्या कानून ( Anti Ragging Law State Wise)
Supreme कोर्ट के Ragging के लिए दिए निर्देश के अनुसार सभी स्टेट ने आपने यहां Ragging rokne ke lie kanoon बनाए है । तो आइए जानते है कहा पर कौन सा Anti Ragging Law है :-
रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2010 उत्तर प्रदेश
अधिनियम की धारा 3 के तहत उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान के अंदर या बाहर किसी भी पुरुष या महिला छात्र को अपमानित करना अपराध है। इस कानून के तहत रैगिंग के खिलाफ शिकायत नामक अपराधी को अनुच्छेद 5 के तहत दंडनीय है। इस कानून के अनुच्छेद 5 के तहत, एक मोटे अपराधी को दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है। या फिर आपको 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं।
शैक्षणिक संस्थान रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 1999 महाराष्ट्र
कानून की धारा 3 के तहत, महाराष्ट्र में शैक्षणिक संस्थान के अंदर या बाहर किसी भी पुरुष या महिला छात्र को अपमानित करना अपराध है। इस कानून के तहत, उल्लंघन की शिकायत करने वाले अपराधी को दो साल की जेल और 10,000 के जुर्माने की सजा हो सकती है।
Anti Ragging Act 2021 हरियाणा
अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, हरियाणा में शैक्षणिक संस्थान के अंदर या बाहर किसी भी छात्र को ठेस पहुंचाना अपराध है। इस एक्ट के तहत रैगिंग के खिलाफ शिकायत नाम के अपराधी को सजा दी जाएगी।
इसके इलावा अन्य राजय ने भी अपने यह पर Anti Ragging Law , Anti ragging Cell , Anti ragging Helpline अदि बनाए है ।
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रैगिंग करने पर सजा ( Ragging Crime Punishment )
रैगिंग एक अपराध और दंडनीय है। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इस अपराध को रोकने और इससे निपटने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत नियम बनाए गए हैं। लेकिन राज्य इस संबंध में कानून भी बनाते हैं। Ragging Crime Punishment अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है।
यदि Anti Ragging Commitee किसी छात्र को ऐसा करने का दोषी पाती है, तो उसे अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दंडित किया जाएगा। विभिन्न देशों द्वारा उल्लंघन से संबंधित कानून और दंड इस प्रकार हैं
नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन – National Anti Ragging Helpline numbers
देश की नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन (national anti ragging helpline) 2009 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य Ragging के शिकार छात्रों की मदद करना था। छात्र इस हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 18001805522 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं या वे ईमेल के माध्यम से helpline@antiraging.in पर अपनी समस्या की रिपोर्ट कर सकते हैं।
Anti Ragging Helpline Number : 18001805522
Ant National Helpline Email Address : helpline@antiraging.in
सवाल – जवाब (FAQ)
कोई भी अव्यवस्थित आचरण, चाहे वह बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा हो या किसी ऐसे कृत्य से हो, जिसमें किसी फ्रेशर या जूनियर छात्र को चिढ़ाने, व्यवहार करने या अशिष्टता से निपटने का प्रभाव हो।
2. एक उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना जो किसी फ्रेशर या जूनियर छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई या मनोवैज्ञानिक नुकसान का कारण बनता है या होने की संभावना है या डर या आशंका पैदा करता है।
3. छात्रों से ऐसा कोई कार्य करने या कुछ ऐसा करने के लिए कहना जो ऐसा छात्र सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं करेगा और जिसका प्रभाव शर्म या शर्मिंदगी की भावना पैदा करने या उत्पन्न करने का प्रभाव है ताकि एक फ्रेशर के शरीर या मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े
सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में भारत में उल्लंघन पर प्रतिबंध लगा दिया।
हां, आईपीसी की कई धाराओं यानी भारतीय दंड संहिता में अनियमितता का मामला है.
पहले रैगिंग के खिलाफ जनता की राय उतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब है।
2. यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था कि रैगिंग क्या है।
3. पहले, चिंता रैगिंग के हिंसक रूप तक सीमित थी और अन्य रूपों को सहनीय माना जाता था, यहां तक कि वांछनीय भी। अब ऐसा नहीं है।
रैगिंग का कोई भी कार्य, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। कोई भी रैगर, पुरुष या महिला, छात्र या गैर-छात्र, दण्डित नहीं होगा। रैगिंग के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने वाले किसी भी संस्थान को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरिके से Ragging Complaint कर सकते है . आप अपने सोल्लगे के Anti ragging Cell को अपना Anti ragging complaint applicatiion write करके दे सकते है । इसके इलवा आप ऑनलाइन https://www.antiragging.in/ पर जाकर भी आपने कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो ।
निष्कर्ष
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको All about Ragging की जानकारी मिल गया है । यह पर हमने आपको Ragging kya Hota hai hindi me ? Anti ragging Law and Rules kya है ? Ragging Complaint online kaise kre ? रैगिंग शिकायत कॉलेज में कैसे करे ? Anti ragging helpline numbers and email , Ragging complaint kaise kare in hindi अदि के बारे में डिटेल में जानकारी दी है । इस प्रकार की किसी और जानकारी के साथ अगले आर्टिकल में मिलेंगे । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । इसके इलावा आप हमे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते है ।
धन्यवाद ।
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सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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