क्या है इस पोस्ट में ?
रिटायरमेंट के बाद भी आपको नियमित आय होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। अलग-अलग जगह निवेश कर आप आज से ही अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान के लिए नेशनल पेंशन योजना में निवेश का एक अच्छा विकल्प है। सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम में मई 2019 तक 55 लाख से अधिक लोग निवेश कर चुके हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम क्या है ? What is National pension Scheme NPS?
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था।
National pension system को 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया।
कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है।
इकठ्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है।
NPS में शामिल होने की शर्तें ( Conditions for joining National pension system NPS)
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए
- निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
- आम नागरिकों के लिए
कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, इसमें शामिल हो सकता है। इस स्कीम में शामिल होने के लिए NPS KYC नियमों का पालन करना जरूरी है।
NRI भी इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते है । बशर्ते वह योजना से बाहर निकलने तक आवासीय स्थिति बनाए रखता है तो ही वह इस योजना का लाभ ले सकता है ।
NPS खातों के प्रकार (Types of National pension system NPS Accounts)
National Pension System में दो प्रकार के खाते है –
टियर 1 अकाउंट (Tier I account): NPS के तहत Tier 1 Account में जो भी रकम आप जमा कर रहे हैं उसे वक्त से पहले यानी रिटायरमेंट (60 साल ) तक नहीं निकाल सकते। एक वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये है। NSDL के अनुसार हर वर्ष कम से कम एक वार धनराशि जमा करनी जरूरी है ।
टियर 2 अकाउंट (Tier II account): NPS Account बचत खाते की तरह काम करता है। जहां अभिदाता को पैसों की निकासी की अनुमति होती है। इसके अलावा, विशेष परिस्थितियों गंभीर बीमारी और बच्चों की शादी के लिए आंशिक निकासी की अनुमति मिलती है। इस अकाउंट के लिए न्यूनतम योगदान 250 रुपए है ।
NPS में मिलने वाला फायदा (Benefits of NPS)
- 60 वर्ष की आयु के बाद कोई व्यक्ति NPS में कुल जमा राशि में से 60 फीसदी अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकता है.
- केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने वेतन का 14% फीसदी हिस्सा NPS Account जमा कर सकेंगे। पहले यह लिमिट सिर्फ 10 फीसदी थी ।
- Nation Pension Scheme पर इनकम टैक्स कानून के Section 80CCD (1), 80 CCD(1b) और 80 CCD(2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। NPS पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं।
- एन्युटी की खरीद में निवेश की गई राशि को भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है.
- https://www.npscra.nsdl.co.in/
NPS खाता कैसे खोलें (How to open National pension system NPS Account)?
ऑफलाइन (NPS Account Offline process)
- आप अपनी नजदीदकी बैंक जस किसी PoP-Point of Presence के पास से सब्सक्राइबर फॉर्म को भर ले ।
- आपने नजदीकी POP की जानकारी के लिए यह Click Here For PoP करे
- इस NPS Application Form को KYC पेपर्स के साथ जमा करें।
- आप 250, 500, 1000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ NPS स्कीम को शुरू कर सकते है ।
- आपका फॉर्म अप्लाई होने बाद PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या भेजेगा।
- इस PRAN और पासवर्ड से आप आपने NPS Account को ऑनलाइन देख सकते है ।
- इस प्रक्रिया के लिए Rs.125 का एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा ।
ऑनलाइन (NPS Account Online process)
- eNPS Website पर जाए ।
- यह आप आपने PAN CARD , आधार कार्ड की मदद से अपना अकाउंट खोल सकते है ।
- इस NPS online account की पूरी जानकारी यहां पड़े: https://hindishobha.com/nation-pension-scheme-account-open/
यह भी पढ़े Atal Pension Yojana (APY) अटल पेंशन योजना क्या है ?

सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
धन्यवाद। About Us