क्या है इस पोस्ट में ?
हेल्लो दोस्तों आज हम इस post में Vehicle Insurance kya hota hai और vehicle insurance के फायदे और नुक्सान क्या है । ये तो आपको पता ही होगा की आज के समय हमारे देश में आयत निर्यात के लिए vehicle का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाने लगा है । जिसके चलते सभी लोग अपने vehicle का insurance भी करवाते है जिससे की उनके vehicle को चोरी, damage व् अन्य प्रकार की प्रक्रतिक आपदाओं से बदले में अपने vehicle के लिए सुरक्षा प्रदान की जा सके । जिसके चलते बहुत से लोग अपने vehicle का insurance करवाते है ।
यदि आप भी अपने motor vehicle insurance करवाने जा रहे हो, परन्तु आपको vehicle insurance के बारे में पूरी जानकारी नही है और आप motor insurance से जुडी पूरी जानकारी चाहते है तो आप बिलकुल सही जगह पर आये हो। जहां पर हम आपको insurance क्या है और ये कैसे काम करता है । इसके बारे में आपको पूरी जानकारी vehicle insurance step by step समझायेगे । जिससे की आपको vehicle insurance से जुडी किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो ।
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Motor Insurance क्या है ? Vehicle Insurance kya hota hai
Motor Insurance एक ऐसा insurance है जो हमारे मोटर संसाधनों को चोरी होने, या किसी दंगे फसाद की वजह से आपके संसाधन को किसी भी प्रकार की हानी पहुचना, भूंकप आदि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है । Motor Insurance कहलाता है । यदि हम इसको आसन भाषा में समझे तो Motor Insurance हमें प्रक्रतिक आपदाओं से लेकर मानव द्वारा निर्मित आपदाओं में से किसी भी प्रकार की आपदाओं की स्थिथि में हमें हमारे vehicle पर या हमारे द्वारा accident में किसी और के vehicle के नुक्सान की भरपाई को भी Motor Insurance द्वारा कवर किया जाता है । जिसे हम vehicle insurance के नाम से जानते है।
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Motor Insurance कितने प्रकार के होते है ? Types of Vehicle Insurance In Hindi
Motor Insurance मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते है, यदि आपको नही पता की वो 3 प्रकार कौन कौन से है तो आप हमारे द्वारा बताये गये निम्नलिखित points को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते है । जिससे की आपको Motor Insurance के प्रकार अच्छे से समझ आ सके ।
- Third Party Insurance
- On Damage Coverage
- Comprehensive Coverage
Third Party Insurance
Third Party Insurance में आपके वाहन द्वारा किसी अन्य वाहन को या किसी अन्य वक्ती की सम्पति को कोई नुक्सान पहुचता है तो ऐसे में Third Party Insurance द्वारा coverage प्राप्त किया जाता है । यदि ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई क़ानूनी प्रक्रिया भी होती है तो उसका भी मुआवजा यानि coverage Third Party Insurance company द्वारा ही किया जाता है ।
ऐसे में आपको Third Party Insurance company द्वारा आपको 15 लाख Compulsory Personal Accident Insurance प्रदान किया जाता है । ऐसे में यदि वाहन चालक की मृतु भी हो जाता है या फिर को अपंग व् विकलांग हो जाता है तो भी ऐसे में Third Party Insurance द्वारा आपको 15 लाख का coverage प्रदान किया जाता है । लेकिन आपको इसमें आपके वाहन को कोई भी नुक्सान होने पर आपको कोई भी मुआवजा नही प्रदान किया जाता । यदि आप खुद के वाहन की भी सुरक्षा सुविधा प्राप्त करना चाहते है तो ऐसे में आपको ON Damage Cover लेना पड़ता है । उसके बाद ही आपको खद के वाहन की सुरक्षा सुविधा प्रदान की जाती है ।

On Damage Coverage Insurance
On Damage Coverage में insurance का लाभ लेने वाले व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है । ऐसे में यदि आपने On Damage Coverage policy करवा रखे है तो ऐसे में आपके वाहन को होने वाले नुक्सान को On Damage Coverage में कवर किया जाता है । इसके अंतगर्त यदि आपके वाहन को चोरी, दंगे फसाद, मानव निर्मित आपदाओं व् प्रक्रतिक आपदाओं से होने वाले नुक्सान के लिए coverage प्रदान किया जाता है । यदि आप भी खुद की गाड़ी की सुरक्षा चाहते है तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी ।
Comprehensive Coverage Insurance
Comprehensive Coverage एक प्रकार से सम्पूर्ण coverage policy है, जिसके चलते इसमें Third Party Insurance और On Damage Coverage आदि को कवर किया जाता है । इसके अलावा भी इसमें Add On Coverage प्रदान किया जाता है । जिसमे आपको जीरो डेप्रीसीएशन कवर, engine protection cover, roadside assistance, consumable cover और passengers cover आदि शामिल है । यदि आप उपर बताई गयी सभी चीजों की coverage चाहते है तो Comprehensive Coverage आपके लिए best विकल्प है ।
Vehicle category के अनुसार insurance कितने प्रकार के होते है ? Motor Insurance Types Vehicle Type Wise
वाहन की catagery के अनुसार भी vehicle insurance 3 प्रकार के ही होते है । जो हम निम्नलिखित points में जानगे ।
- Two Wheeler Insurance
- Car Insurance
- Commercial Vehicle Insurance
Motor Insurance में क्या कवर नही किया जाता है ? What is not covered in Vehicle Insurance?
यदि आपने अपने वाहन का Motor Insurance करवा रखा है या करवाने जा रहे है, लेकिन आपको ये नही पता लग पा रहा है की Motor Insurance में क्या क्या चीज़े कवर नही की जाती तो आप हमारे द्वारा बताये गये निम्नलिखित points को पढ़ सकते है । जिससे की आपको आसानी से समझ आ जायेगा की आपके Motor Insurance में क्या के कवर नही क्या गया है । इसके अलावा बाकि Motor Insurance coverage आपके द्वारा लिए गये Motor Insurance coverage पर निर्भर करता है की अपने कौन सा coverage select किया है ।
- policy के ख़त्म होने के बाद यदि आपके वाहन को किसी प्रकार का कोई नुक्सान पहुचता है तो ऐसे में आपको कोई coverage नही प्रदान किया जाता है ।
- ड्राईवर की लापरवाही की वजह से होने वाले नुक्सान ।
- ड्राईवर के शराब व् कोई नशीला पदार्थ करने के पश्चात् ड्राइविंग करना, तो ऐसे में भी आपको कोई coverage नही प्रदान किया जायेगा ।
- यदि आपके वाहन में कोई खराबी होने पर या कोई parts टूटने पर ।
- वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना ।
Motor Insurance करवाने के लिए जरुरी दस्तावेज क्या है ? Required Documents for Vehicle Insurance Policy
Motor Insurance करवाने के लिए आपको हमारे द्वारा बताये गये निम्नलिखित दस्तावेज होने बहुत जरुरी है । जिसके बिना आप Motor Insurance का लाभ नही ले सकते है ।
- वाहन आपके नाम पर होना जरुरी है ।
- Registration Certificate
- Driving Licence
- प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट
Motor Insurance क्यों करवाना जरुरी होता है ? Why need Vehicle Insurance
Vehicle Insurance करवाने से आपको निम्नलिखित लाभ प्राप्त किये जा सकते है । इसके साथ ही साथ आपको आर्थिक तंगी से भी बचने में मदद करते है, जिसके चले आपको अपने vehicle insurance को करवाना जरुरी हो जाता है ।
- Motor Insurance हमें accident व् शारीरिक नुक्सान के लिए coverage प्रदान करती है ।
- Vehicle Insurance वाहन मालिक को उसके Vehicle के नुक्सान को भी कवर करने में मदद करता है ।
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रत्येक वाहन मालिक को सड़क पर वाहन चलाने के लिए third party insurance का लेना अनिवार्य है ।
- वाहन मालिक के वाहन चलते समय उसके द्वारा हुई जान, माल के नुक्सान का जिम्मेदार वाहन चालक या यूँ कह सकते है की वाहन मालिक होता है, जिसका भुगतान वाहन मालिक को ही करना होता है, जिसके चलते उसको अपने coverage के लिए Vehicle Insurance करवाना अनिवार्य हो जाता है ।
- यदि वाहन चालक की वाहन चलते समय road accident में अचानक मौत हो जाती है तो ऐसे में वाहन चालक के परिवार की 15 लाख का coverage प्रदान किया जाता है ।
- Vehicle Insurance के तहत कुछ कम्पनीज Add On Cover के माध्यम से Cash Less सुविधा भी उपलब्द करवाती है ।
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First Party, Second Party और Third Party में क्या अंतर है ? Difference between 1st 2nd and 3rd Party Insurance
यदि आपको First Party, Second Party और Third Party के बिच के अंतर के बारे में नही पता है और आप इन तीनो के बिच के अंतर को जानना चाहते है तो आप निम्नलिखित points को फॉलो करे । जिसकी मदद से आपको आसानी से समझ आ जायेगा की इनके बिच में अंतर क्या है ।
- 1st Party – Vehicle Owner (वाहन मालिक)
- 2nd Party – Insurance Company (बीमा कंपनी)
- 3rd Party -नुक्सान की चपेट में आने वाला व्यक्ति
- First party उस व्यक्ति को कहते है जो अपने वाहन के लिए प्लान खरीदता है और second party उस company को कहते है जो आपको प्लान बेचती है । इसी प्रकार से third party उस व्यक्ति को कहते है जिसको आपके द्वारा जानबूझ या फिर गलती से नुक्सान पहुचता है । यदि हम इसको आसन भाषा में कहे तो आपके द्वारा हुए नुक्सान की चपेट में आने वाला व्यक्ति third party कहलाता है ।
- यदि किसी कारन से आपसे गलती से किसी अन्य व्यक्ति के साथ accident हो जाता है और सामने वाली की अचानक मौत या किसी अन्य प्रकार की घटना हो जाती है तो ऐसे में इस बिच क़ानूनी कारवाही भी हो सकती है । जिसके चलते इस बिच जितना भी खर्चा व् आपके द्वारा नुक्सान होता है वो सभी third party insurance द्वारा ही मुआवजा भरा जाता है ।
सवाल जवाब (FAQ)
मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। बीमा कंपनी दुर्घटना की स्थिति में तीसरे पक्ष को वित्तीय नुकसान की भरपाई करती है। दुर्घटना के दौरान तीसरे पक्ष की मृत्यु के लिए बीमा कंपनी भुगतान करती है।
जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। जैसे आपकी गाड़ी की टूट-फूट आपकी शारीरिक क्षति, सामने वाले जिससे आपकी गाड़ी टकराई है उसकी गाड़ी की टूट-फूट से लेकर उसकी इंजरी तक सारी चीज़ें इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कंपनी की तरफ से मिलती हैं। इसमें आपका और तीसरे पक्ष के सभी नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करई है ।
आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना अपना वाहन नहीं चला सकते। इसमें बीमा कंपनी किसी दुर्घटना में तीसरे पक्ष या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान का खर्च वहन करती है। प्रथम पक्ष बीमा वैकल्पिक है और इसका दायरा भी विस्तृत है। इसके द्वारा बीमा कंपनी दोनों पक्षों के नुकसान की भरपाई करती है।
दोपहिया वाहन खरीदने वाले के लिए 5 साल का बीमा लेने का विकल्प है।
ऑटो बीमा में तीन नियम हैं। यह एक तृतीय पक्ष बीमा है जो 4WD वाहनों पर लागू होता है और इसे 3 वर्षों के लिए लिया जाना चाहिए। दो पहियों के लिए, इसे 5 साल के लिए लिया जाना चाहिए। तीसरा मालिक की कार का संपत्ति संरक्षण दस्तावेज है।
निष्कर्ष
मैं आशा करता हूँ, आप सभी को Vehicle Insurance kya hota hai और Motor insurance कितने पारकर के होते है इसके बारे में अच्छे से समझ आया होगा । यह पर हमने 1st Party vehicle insurance , 2nd and 3rd Party vehicle insurance kya hai ? Motor vehicle insurance categories के बारे में विस्तार से बात की है । यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें comments में जरुर बता सकते है । हमें आपके सभी सवालो का जवाब देते हुए बहुत ख़ुशी होती है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते है । धन्यावाद।
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