Cyber Crime Kya hota hai :- देश में यह Digital Kranti आयी है जिससे लोगो की बहुत से काम ऑनलाइन होने से उनका टाइम और दफ्तरों के चक्कर से समय बच रहा है । पर व्ही बहुत से भोले भले लोगो बहुत से ऑनलाइन ठग्गी का शिकार हो रहे है । यह ऑनलाइन बैंकिंग , ऑनलाइन शॉपिंग , वीडियो शेयरिंग , सोशल मीडिया एप्प्स की बहुत ज्यादा यूज़ होने लगा है ।
अब जब इस तरह की महत्वपूर्ण चीजें ऑनलाइन होती हैं तो साफ है कि अपराधी इस पर नजर भी रखेंगे और इसका दुरुपयोग भी करेंगे। लोगों को अक्सर सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल भुगतान पर व्यक्तिगत डेटा की चोरी में गुमराह किया जाता है। इस प्रकार के अपराध को साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। हम आए दिन साइबर क्राइम के बारे में सुनते रहते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि शिकायत कैसे और कहां दर्ज करें, तो हम आपकी मदद करेंगे।
अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हैं तो हम आपको शिकायत दर्ज करने का पूरा तरीका बताने जा रहे है । कृपया पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े ।
साइबर क्राइम एक अपराध है । जिसमे आपको Information Technology Act के तहत जेल या जुर्माना हो सकता है । यह दोनों एक साथ भी हो सकते है । सो ऐसे अपराध करने से बचे । अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो तुरंत ऑनलाइन साइबर सेल के पास शिकायत दर्ज करे ।
Cyber Crime in Hindi
यह पर आपके साथ कोई ठग्गी या धोखा ऑफलाइन की बजाए ऑनलाइन तरिके से किया हो । जिसके कोई वेबसाइट या इंटनेट , SMS , मेल अदि का उपयोग हो । इसको ही Cyber Crime कहा जाता है ।
साइबर क्राइम दुनिया भर में जांच और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक समस्या बन गया है। ऑनलाइन माध्यमों से किए गए अपराध, यानी इंटरनेट के माध्यम से किए गए उच्च तकनीक वाले अपराधों को साइबर अपराध कहा जाता है। इसके तहत इंटरनेट की मदद से क्रेडिट कार्ड चोरी, जबरन वसूली, पीछा करना और पोर्नोग्राफी जैसे अपराध किए जाते हैं।
कंप्यूटर के लिए ओवर-द-एयर इंटरनेट के क्षेत्र में निरंतर विकास को देखते हुए, अपराधी भी तकनीक के माध्यम से अत्यधिक तकनिकी होते जा रहे हैं। वे कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस, वर्ल्ड वाइड वेब आदि का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन अपराध, धोखाधड़ी या चोरी भी इसी श्रेणी में आते हैं। किसी की वेबसाइट हैक करना या सिस्टम से डेटा चोरी करना, ये सभी तरीके साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं।
सूचना तकनीक कानून, 2000 में एक बार फिर 2008 में एक बड़ा संशोधन किया गया था। इसने धारा 66A पेश की, जिसमें “आपत्तिजनक संदेश” भेजने पर दंड लगाया गया। इसने धारा 69 भी पेश की, जिसने अधिकारियों को “किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन” की शक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, इसने संबोधित करने वाले प्रावधानों को पेश किया – पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्न, साइबर आतंकवाद और दृश्यरतिकता। संशोधन 22 दिसंबर 2008 को लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित किया गया था। अगले दिन राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। इसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा 5 फरवरी 2009 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था
Information Technology Act 2000 Amendments (Cyber Crime Law And Rules)
अनेक प्रकार के ईमेल आते है जिसमें एसे ईमेल भी होते है जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुचाते है।ऐसा कोई गलत मेल जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए या आपकी पेहचान का न हो , परेशान करने वाला हो , इसको ही स्पैम ईमेल कहते है ।
किसी की भी निजी जानकारी को हैक करना जेसे की उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड और फिर उसमे फेर बदल करना। किसी के बैंक अकाउंट , सोशल मीडिया अकाउंट या किसी अन्य ऑनलाइन अकाउंट को गलत तरिके से लॉगिन करके बिना बताए उसकी जानकारी चोरी या ट्रैक करने को ही हैकिंग कहां जाता है ।
किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए स्पैम ईमेल संदेश भेजना। यह एक ईमेल फॉर्म टाइप होता है. जिसमे आपको कोई निजी जानकारी दर्ज करने को कहा जाता है । ऐसी कोई मेल या लिक देखने में बिलकुल किसी जनि मणि वेबसाइट की तरह दिखता है । पर यह डुप्लीकेट उसका कॉपी होता है जिसमे आपने Sensitive information माँगा जाता है । जिसके बाद में आपके असल अकाउंट में लॉगिन करके चोरी किया जाता है ।
साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कम्प्युटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं, इनमें वायरस, वर्म, टार्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स आदि वायरस शामिल हैं, यह आपके कंप्यूटर को काफी हानि पहुॅचा सकते हैं। ऐसे वायरस आपको मेल , SMS से दुवारा भेजे जाते है ।
किसी सॉफ्टवेयर, मूवी , वेब सीरीज की नकल तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अन्तर्गत आता है, इससे साफ्टवेयर , Movie Producers को भारी नुकसान उठाना पड़ता है साथ ही साथ आपके कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं।
आपको एक नकली ईमेल संदेश या फोन कॉल प्राप्त होता है जो आपको अपने बैंक से एटीएम नंबर और पासवर्ड का अनुरोध करने के लिए कहता है और यदि आप यह जानकारी प्रदान नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा या इस लिंक पर रिपोर्ट किया जाएगा। याद रखें कि कोई भी बैंक इस तरह से इस तरह की जानकारी नहीं मांगता है और इस प्रकार कॉल , ईमेल पर कोई बैंक डिटेल , पासवर्ड अदि ना बताए।
कई लोग सोशल मीडिया साइट्स पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, लेकिन उपयोगकर्ता उनके इरादों को नहीं समझते हैं और जानबूझकर या अनजाने में इन लिंक को साझा करना जारी रखते हैं, लेकिन साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा भी आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं।
फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क पर अनुचित टिप्पणी करना, ऑनलाइन धमकी देना और किसी का इस स्तर तक मज़ाक उड़ाना जो इंटरनेट पर दूसरों के सामने कष्टप्रद और शर्मनाक हो जाता है, साइबरबुलिंग कहलाता है। बच्चे अक्सर इसका शिकार होते हैं। यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।
अभी हमने यह जाना के Cyber Crime Kya hota hai है । इस Cyber crime case के बढ़ते Cyber Crime मामलो से निपटने के लिए और सजा निर्धारित करने के लिए भारत सर्कार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कानून बनाया है । ये इसके कुछ खंड हैं जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाते हैं और साइबर स्पेस की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। इस Information Technology Act 2000 के अंतर्गत कुछ मुख्य अपराध लिस्ट with दंड निचे दी गयी है :-
आप निचे दिए लिंक पर क्लिक करके cyber crime portal से cyber cell helpline नंबर देख सकते है । यह पर सभी State cyber cell helpline number , ईमेल, एड्रेस अदि दिया गया है ।
अब तक आपको Cyber Crime Kya hota hai का पता लग गया है । इसके Cyber crime law एंड punishment अदि के बारे में भी पता लग चूका है ।अगर आप भी की ऑनलाइन धोखाधड़ी या ऊपर बताए गए किसी भी अपराध का शिकार हुए है। तो आप online cyber crime complaint file कर सकते है । इसके लिए आपको cybercrime.gov.in पर जाना होगा। वहां पर रजिस्टर करके आप ऑनलाइन साइबर अपराध शिकायत दर्ज कर सकते है । Online Cyber Complaint kaise kre की पूरी जानकारी हम अगले आर्टिकल में दे रहे है . आप निचे दिए लिंक पर क्लिक करके Cyber cell me complaint kaise kre की पूरी जानकारी ले सकते है ।
यह पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य पीड़ितों/शिकायतकर्ता को साइबर अपराध की रिपोर्ट ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करना है। यह पोर्टल या ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार / सामूहिक बलात्कार के हिस्से और अन्य साइबर अपराध जैसे मोबाइल अपराध, ऑनलाइन अपराध, सोशल मीडिया, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन साइबर अपराध। अपराध तस्करी शिकायत विभाग।
पोर्टल बलात्कार/सामूहिक बलात्कार से संबंधित सामग्री जैसे ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफ़ी या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक अनाम रिपोर्टिंग विकल्प भी प्रदान करता है।
बाल यौन शोषण कंटेंट का तात्पर्य उस कंटेंट से है जिसमें किसी बच्चे, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है अथवा जिसका यौन शोषण किया गया है, का किसी भी रूप में यौनाचार संबंधी चित्र समाहित हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (ख) में यह उल्लेख है कि “बच्चों को यौनाचार के सुस्पष्ट कृत्य आदि के साथ दर्शाती कंटेंट का इलेक्ट्रॅानिक्स प्रारूप में प्रकाशन अथवा इसका पारेषण दण्डनीय है”।
हां, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसी अधिकांश सोशल मीडिया साइटों पर आपत्तिजनक सामग्री की रिपोर्ट करने या रिपोर्ट करने का विकल्प है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनकी सामग्री नीति के अनुसार अधिसूचित की गई सामग्री के आधार पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं।
महिलाओं/बच्चों से संबंधित अपराधों की जानकारी: इस खंड में आप बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण सामग्री, या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार या सामूहिक बलात्कार सामग्री से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
अन्य साइबर अपराधों की रिपोर्ट करें – इस विकल्प में आप साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं जैसे कि मोबाइल अपराध, ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध और ऑनलाइन साइबर ट्रैफ़िक।
आपकी शिकायत से जुड़ा कोई भी साक्ष्य, जो आपके पास हो, महत्वपूर्ण है। साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल किया जा सकता है:
क्रेडिट कार्ड रसीद,बैंक स्टेटमेंट,लिफाफा (प्राप्त पत्र अथवा मेल/ Currier के माध्यम से कोई वस्तु प्राप्त हुआ हो),ब्रोशर/पैम्फलेट,Online Payment Receipt,ई-मेल की प्रति,वेबपेज का यूआरएल,Chat Screenshot, संदिग्ध मोबाइल नंबर स्क्रीनशॉट,वीडियो,Photo,किसी प्रकार के दस्तावेज
झूठी शिकायत देने से शिकायतकर्ता भारतीय कानून के अनुसार दांडिक कार्रवाई का भागी होगा।.
इसकी सलाह दी जाती है कि, आप शिकायत के बारे में जितनी अधिक सूचना संभव हो, मुहैया कराएं, ताकि शिकायत पर कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी समुचित एवं शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम हो सकें।
आपको बता दें कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की इस वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करना बेहद आसान है।
सबसे पहले इस वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाएं।
साइट ओपन करने के बाद रिपोर्ट एनोनिमस पर क्लिक करें।
इसके बाद, अपराध का चयन करें।
हेल्पलाइन नंबर – 155260
(दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम और तमिलनाडु) 24*7
शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए (सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक)
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको Cyber Crime Kya hota hai ? साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है ? Cyber Crime Punishment , Jail , Fine कितना है ? Online Cyber complaint kaise करे ? Online find nearest Cyber cell ? List of all state cyber cell Helpline numbers ? अदि के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा ।Cyber crime complaint register kaise kre के बारे में आप अगले आर्टिकल में पढ़ सकते है ।
आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है . हमे आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे ।
धन्यवाद ।
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