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Domestic Violence Act , 2005 Act

घरेलू हिंसा कानून और इसकी शिकायत कैसे करें | Domestic Violence Case kaise kre

क्या है इस पोस्ट में ?

Domestic Violence Case kaise kre | Domestic Violence – घरेलू हिंसा | घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है | Domestic Violence Act 2005 in Hindi | How to file complaint against domestic violence | domestic violence helpline number

आए दिन महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जैसे अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, जिसमे अधिकांश विवाहित महिलाएं शामिल थीं। समाज में सुरक्षित जीवन व्यतीत करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य से इस अधिकार के साथ समाज में कोई भी नहीं रह सकता है।

अगर कोई आदमी देखा जाए तो वह अपने निवास स्थान में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जो हिंसा घर के अंदर होती है तो इस हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा के इन मामलों में महिलाओं को कदम दर कदम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है और यह घरेलू हिंसा समाज में एक बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 कानून को लागू किया है ।

अपने शायद Thappad मूवी तो देखि ही होगी । जिसमे तापसी पन्नू का पति उसको बिना किसी वजय से थपड मरता है । जिसके चलते आगे घरेलू हिंसा के साथ साथ आतम सन्मान को लेकर भी बहुत कुछ होता है । उसी मूवी का थपड सीन निचे दिया गया है । और आज हम इसी मुद्दे को लेकर इस आर्टिकल में Domestic violence kya hai और केस कैसे फाइल करे के बारे में विस्तार से जानेगे ।

Domestic Violence in Hindi
Slap scene in Thappad taapsee pannu Anubhav sinha

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 क्या है? Domestic Violence Act 2005

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 यह कानून पूरी तरह से 13 सितंबर 2005 को तैयार किया गया था और पूरे भारत में 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। इस कानून में कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। यह कानून पहली बार घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है, इस परिभाषा को बहुत सटीक रूप से समझाया गया है।

  • शारीरिक: मार-पीट करना थप्पड़ मारना डाँटना दाँत काटना किसी अंग को नजसन पहुंचना
  • मानसिक : चरित्र, आचरण पर दोष, अपमानित, लड़का न होने पर प्रताड़ित, नौकरी छोड़ने या करने के लिए दबाव, आत्महत्या का डर देना,घर से बाहर निकाल देना
  • किसी को गाली देना या भावनात्मिक चोट देना
  • लैंगिक: बलात्कार, जबरदस्ती संबंध बनाना, अश्लील सामग्री या साहित्य देखने को मजबूर करना,अपमानित लैंगिक व्यवहार, बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार
  • आर्थिक दहेज़ की मांग, सम्पति की मांग, आपको या आपके बच्चे के खर्च के लिए आर्थिक सहायता न देना ,रोजगार न करने देना या मुश्किल पैदा करना ,आय-वेतन आपसे ले लेना, संपत्ति से बेदखल करना

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घरेलु हिंसा का केस कौन कर सकता है ? Who can file Domestic Violence Case

कोई भी महिला जो घरेलू रिश्ते में घर में रहती है जिसने घरेलू हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा का अनुभव किया है।

  • खून के रिश्ते : इसका मतलब है कि वह रिश्ता जो खून के रिश्तों से जुड़ा होता है जैसे मां बहन, भाई, पिता और बेटी आदि।
  • शादी के बाद: पत्नी, बहू, भाभी, विधवा आदि रिश्ते
  • जैसे के दत्तक लेना अथवा शादी विवाह द्वारा बने हुए रिश्ते
Domestic Violence Case kaise kre
Domestic Violence Kya hai in Hindi

क्या इस कानून के तहत नाबालिग भी आवेदन कर सकता है?

हां, यह सच है कि इस कानून के तहत नाबालिग भी आवेदन कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 2 (बी) में एक बच्चे की परिभाषा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जाना जाता है और इसमें कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा, पालक बच्चा या कुपोषित बच्चा शामिल है।

इस कानून के तहत बच्चे की मां बच्चे की तरफ से कोर्ट में आवेदन कर सकती है। या अगर बच्चे की मां इस अधिनियम के तहत सहायता और अन्य सुविधाओं का अनुरोध करती है, तो उसके बच्चे भी आवेदक हैं।

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घरेलू हिंसा केस कैसे करे ? Domestic Violence Case kaise kre

Domestic Violence Case kaise kre यह main टॉपिक है । तो आइए जानते है पीड़ित महिला चाहे तो प्रोटेक्शन ऑफिसर या ड्यूटी ऑफिसर से संपर्क कर सकती है। या वे चाहें तो पुलिस को या जज को बुलाकर मामले की पूरी कहानी बता सकते हैं। संरक्षण अधिकारी की पूरी व्याख्या इस कानून के अनुच्छेद 8 और 9 में वर्णित है, इस अनुच्छेद 8 और 9 में सुरक्षा अधिकारी के बारे में जानकारी के अलावा। संरक्षण अधिकारी अदालत में ही एक अधिकारी है जो पीड़ित को फाइल करने में मदद करता है। शिकायत करें और उस मामले में आदेश जारी होने तक अदालत में न्यायाधीश को एक आवेदन जमा करें। यह प्रभावित महिला को उपचार और परामर्श प्राप्त करने में भी मदद करता है। यह अदालत द्वारा जारी आदेश को पूरा करने में भी मदद करता है।

यहाँ पर कुछ NGOs भी होते है जो के पीड़ित महिला की केस करने लड़ने में हेल्प करते है । ऐसे ही एक स्वयं समाज सेवा संस्था है जो स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड किए गए होते हैं। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को आश्रय और सहायता प्रदान करना। इस बीच, सेवा प्रदाता पीड़ित महिला को कानूनी सहायता के साथ-साथ चिकित्सा सहायता और परामर्श भी प्रदान करता है।

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मजिस्ट्रेट को आवेदन – Application To magistrate against Domestic Violence

घरेलू हिंसा के सभी मामले जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक न्यायाधीश की श्रेणी में आते हैं के पास आते है । इस आवेदन में पीड़ित महिला एक या अधिक मुआवजे का दावा कर सकती है। इस कानून के लेखों में यही कहा गया है। आइए देखते हैं कौन मजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल कर सकता है:-
1) पीड़िता को एग्रीउड पर्सन कहा जाता है। वह अपने लिए खुद आवेदन कर सकती है।
2) प्रोटेक्शन अधिकारी प्रभावित महिला की ओर से न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3) या कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित महिला की ओर से मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Domestic Violence in Hindi
Domestic Violence in Hindi

मजिस्ट्रेट निम्न 5 अंतरिम आदेश दे सकते हैं :

Protection Order Section 18 – तंग न करने का आदेश

इस Protection Order Section 18 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा रेस्पोंडेंट को चेतावनी दी जाती है। के वह पीड़िता को तंग न करे । वह वह न जाए यह पर वह रहती है या उसके बच्चे पढ़ते है । इसके इलावा जज यह भी हुकम देता है के पीड़िता के बैंक अकाउंट या जॉइंट अकॉउंट से पैसे न निकाले। वहीं, पीड़िता के परिजनों को पीड़िता को परेशान करने के लिए मिलने की कोशिश न करें।

Residence Order Section 19 – घर में रहने न रहने देने का आदेश

इस आदेश के माध्यम से कोर्ट पीड़ित महिला को घर पर रहने का आदेश देता है, जब पीड़ित महिला को घर से निकाल दिया जाता है।इस तरह के आदेश तभी दिया जाता है जब पीड़ित महिला को घर वापस जाना हो और हकीकत में उसे घर से निकाला हो। यदि कुछ परिस्थितियों में पीड़िता अपने पति के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती है, तो अदालत पति को घर से बाहर जाने का आदेश दे सकती है। अगर अदालत पति को घर छोड़ने का आदेश देती है, तो पति को घर छोड़ना होगा।

Monetary Relief Section 20 – गुजारा भत्ता

प्रताड़ना के समय पीड़ित महिला चिकित्सा व्यय जैसे पीड़ित के खर्चों के लिए भी अनुरोध कर सकती है। वहीं, एक विवाहित महिला अपने दैनिक खर्चों पर गुजारा भत्ता मांग सकती है।

Custody Order Section 21 – बच्चो की कस्टडी

प्रभावित महिलाएं अपने बच्चों की कस्टडी का दावा भी कर सकती हैं। कोर्ट के आदेश से बच्चों की कस्टडी मां को दी जाती है। यह आदेश जारी होने के बाद पीड़िता को उसके बच्चों को सौंप दिया जाता है। जो उससे लिया गया था।

Compensation Order Section 22 – मुआवजा आदेश

यदि घायल महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है, तो घायल महिला न्यायाधीश से मुआवजे के आदेश का अनुरोध कर सकती है।

Interior / Export Order Section 23

पीड़ित महिला द्वारा लाए गए मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व पक्ष का उपनियम किसी भी समय जारी किया जा सकता है। मुख्य मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले यह आदेश सुना जाता है। यहां एक बात साबित होती है कि पीड़िता की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया।

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महिला आयोग में शिकायत कैसे दर्ज करें? how to file complaint in women commission

राष्ट्रीय महिला आयोग के शिकायत प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी complaintcell-ncw@nic.in पर अपनी शिकायत लिखकर भेज सकती हैं। इसके अतिरिक्त 91-11 26944880, 91-11 26944883 फोन नंबरों पर भी संपर्क कर अपनी शिकायत कह सकती हैं। यदि आप आयोग से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी चाहते है तो भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 PDF डाउनलोड करे

Download Domestic violence act, 2005 in Hindi PDF

Download Domestic violence act, 2005 in English PDF

सवाल जवाब (FAQ)

घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है?

घरेलू हिंसा (पति-पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, अंतरंग साथी हिंसा, घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा, आदि) एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सहवास या विवाह जैसे बंधन के बाद घरेलू स्तर पर किसी अन्य साथी के साथ साथी दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अंतरंग साथी या जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल है।

घरेलू हिंसा को कैसे रोका जा सकता है?

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सबसे पहले हमें नैतिक शिक्षा की जरूरत है। अगर बचपन से ही अच्छे संस्कार हों तो हर तरह की हिंसा को रोका जा सकता है। घरेलू हिंसा के सभी शिकार आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें बेहतर वातावरण प्रदान करके घरेलू हिंसा के मनोवैज्ञानिक संकट से बाहर निकाल सकते हैं।

पति के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें?

अगर पत्नी से संबंध अच्छे नहीं हैं, चेतावनी और धमकियां अक्सर आती हैं, तो अनुच्छेद 9 के तहत मामला दर्ज करें। पत्नी द्वारा गलत काम या व्यवहार की लिखित शिकायत पारिवारिक अदालत में दर्ज की जा सकती है। फैमिली कोर्ट ऐसे मामलों में सलाह देता है। मामला सुलझा लिया गया है।

मायके से पत्नी न आए तो क्या करें?

यदि आप कानूनन हिंदू हैं, तो आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत अपने जीवनसाथी को वापस कर वैवाहिक संबंध बहाल करने का दावा दायर कर सकते हैं। साथ ही आपकी पत्नी के अपने माता-पिता के साथ रहने की अनिच्छा के कारण भी अदालत आपकी समस्या का समाधान करने में सक्षम होगी।

भारत में घरेलू हिंसा की क्या स्थिति है?

एक अनुमान के हिसाब से हर दिन और हर 25 मिनट में 61 आत्महत्याएं हुईं। 2020 में देश में कुल 153,052 आत्महत्याओं में से गृहिणियों की संख्या 14.6 प्रतिशत और आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी। यह स्थिति सिर्फ पिछले साल की ही नहीं है।

निष्कर्ष

हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको घरेलु हिंसा केस के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा । यह अपर हमने Domestic Violence Case kaise kre और क्यों जरूरत पड़ती है ? Protection of woman from domestic violence act 2005 in hindi , Woman Rights against Domestic Violence ? Domestic violence case file kaise kre ? घरेलू हिंसा- इसके खिलाफ क्या उपाय हैं, शिकायत कैसे दर्ज कराएं ? केवल मारपीट ही नहीं मजाक उड़ाना , मानसिक प्रताड़ना भी इसी में आता है । इसके इलावा भी अभी आपके कोई सवाल है तो आप निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे । धन्यावाद।

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