Food Licence in Hindi :- हेलो दोस्तों , क्या आपको पता है अगर आप कोई भी Food sale या रेस्टोरेंट अदि ओपन करना चाहते है तो आपको Food licence required होता है । अगर आप Without Food licence किसी Food सेल , सप्लाई , होटल अदि का बिज़नेस करते है तो आपको इसके लिए भारी जुरमाना तक हो सकता है । तो आइए आज हम जानते है के कब और किस किस काम के लिए Food licence lene जरूरी है ? Food Licence type क्या क्या है ? Online Food licence kaise apply kre ? FSSAI Food licence requirements से लेकर अप्लाई करने तक का प्रोसेस जानने के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।
जैसे के नाम से मालूम होता है के Food licence मतलब खाने का सामान बनाए , बेचने , सप्लाई करने का लाइसेंस । दोस्तों अगर कोई Food से रिलेटेड बिज़नेस जैसे Hotel , Restaurent , Food Factory , Bread , बेकरी , Chips Manufature अदि का काम करता है तो उसके लिए Food की गुणवत्ता बना बहुत जरूरी होता है । किसी भी Food Business को करने से पहले FSSAI के पास रजिस्टर करना पड़ता है । इसके बाद FSSAI उस की गुणवत्ता की जाँच करता है और Food licence issue करता है । इस की ही FSSAI लाइसेंस भी कहते है ।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी खाद्य कंपनियों को यह लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए FSSAI लाइसेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। दिन-ब-दिन मिलावटी खाद्य पदार्थों के उदय के साथ, सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। केवल FSSAI लाइसेंस के साथ, खाद्य उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण के अधीन हैं।Food Licence in Hindi
FSSAI Full Form in English :- Food Safety and Standards Authority of INDIA
FSSAI Full Form in Hindi :- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
FBO :- Food Business Operators – people who are running a food-related business
FSSAI Act:- Food Safety and Standard Authority of India Act
कोई भी घटिया माल लोगो को न दे सके इसके लिए सर्कार ने FSSAI की स्थापना को है । जो के इस प्रकार से सभी Food related business के लिए Food Rules and ragulations बनता है । FSSAI ही new Food licence issue करता है और पुराने Food licence की समय समय पर चेकिंग करता है । यह सेंटर लेवल और स्टेट लेवल पर काम करता है ।
FSSAI एक ऐसा संगठन है जिसका लक्ष्य देश भर में बेचे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों को नियंत्रित करना और सभी लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। यह FSSAI संगठन भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। इसके अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा दिल्ली में ही की जाती है।
भारत सरकार ने 5 सितंबर, 2008 को FSSAI की स्थापना की और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। FSSAI के देश भर में 8 कार्यालय हैं जो दिल्ली, लखनऊ, कोचीन, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़ और कोलकाता में स्थित हैं।
Food licence आपके बिज़नेस टाइप और आपके Business की वैल्यूएशन के हिसाब से Food licence issue होते है । वैसे मुख्य तैर पर FSSAI 3 प्रकार के Food licence distribute करता है :-
यदि आपका 12 हजार से कम का टर्नओवर वाला छोटे व्यवसाय हैं, तो आपको केवल FSSAI के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है। किसी कंपनी के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए FSSAI लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, साधारण पंजीकरण पर्याप्त है।
उदहारण के मन लो के आप अपने घर से ही टिफिन सर्विस या अचार बना के बेचने का बिज़नेस करते है तो आपको इसके लिए कोई Food Licence required नहीं है । बस आपको FSSAI के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है ।
यदि आपका खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में 12 हजार से अधिक लेकिन 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो यह राज्य लाइसेंस एफएसएसएआई (State FSSAI Licence) के तहत पंजीकृत होगा। इसके इलावा अगर आपका यही बिज़नेस एक से अधिक राजय में फैला हो तो आपको हर उस राजय से State Food Licence Registration करना होगा और FSSAI Licence लेना होगा ।
हाँ अगर कोई बड़े लेवल पर 20 करोड़ से अधिक का Food related business करते हो तो आप को Cental Food licence (Central FSSAI Licence) की आवशक्यता होती है । एक से अधिक राज्यों में शाखाएं होने या खाद्य उत्पादों का निर्यात/आयात करने के लिए केंद्रीय लाइसेंस अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि किस रेस्त्रा की चेन है जो के अलग राजय में है या आप किस बाहरले देश में किस फ्रूट निर्यात करने का काम करते है तो आपको Central Food licence reuirement होती है ।
Food licence apply करने के लिए Business owner और Food Manufature या Business place दोनों के डाक्यूमेंट्स लगता है । Food licence apply required documents list निचे दी गयी है :-
गोदाम, संयंत्र आदि का खाका।
सभी मशीनरी की एक सूची
जल परीक्षण की रिपोर्ट
सभी खाद्य श्रेणियों की सूची
इसके इलावा आप Required Documents list for Food Licence apply के लिए foodlicensing.fssai.gov.in पर जा सकते है ।
Food licence Type | FSSAI Licence Fees |
---|---|
Basic registration (1 year) | Rs. 2000 |
State License (1 year) | Rs.5000 (approximately) |
Central License (1 year) | Rs. 7500 |
Manufacturer/Miller | Fees( Rs/Year) |
---|---|
Above 1MT per day Production | Rs 5000 |
10,001 to 50,000 LPD of milk Or 501 to 2500 MT of milk solids per annum | Rs 5000 |
Below 1 MT of Production | Rs.3000 |
501 to 10,000 LPD of milk Or 2.5 MT to 500 MT of milk solids per annum | Rs.3000 |
Hotels upto 4 Star | Rs. 5000 |
All Food Service providers including restaurants/boarding houses, clubs etc. serving food, Canteens (Schools, Colleges, Office, Institutions), Caterers, Banquet halls with food catering arrangements, food vendors like dabbawallas etc & Other food Business Operator | Rs. 2000 |
Renew State Food Licence Fees charges | लाइसेंस के नवीनीकरण की फीस चयनित वर्षों की संख्या पर निर्भर करती है। |
Food Licence Update Fees | Same As new Licence Apply |
Duplicate Food LIcence Fees | 10% of Total licence Fees |
नोट :- हाँ , बता दे के हर Food licence validity minimum 5 year की होती है । इसके बाद आपको दुबारा से Food licenc renew करना पड़ता है ।
Food Safty and Standards Mistake | दोषी | जुर्माना |
---|---|---|
उत्पादों के साथ गुणवत्ता का मुद्दा | Seller | Rs. 2 lakh |
गलत ब्रांडेड खाद्य उत्पाद | – | Rs. 3 lakh |
भ्रामक सूचना या विज्ञापन | Publisher or people involved in publishing | Rs. 10 lakh |
घटिया खाद्य निर्माता | Manufacturer, Importer, Seller and Distributor | Rs. 5 lakh |
FSO FBO या आयातक का अनुपालन नहीं करना | FBO or importer | Rs. 2 lakh |
Unsanitary or unhygienic processing or manufacturing | Processor or Manufacturer | Rs. 1 lakh |
Food Containing inessential items | Manufacturer, Importer, Seller and Distributor | Rs. 1 lakh |
दोस्तों यह पर हमने आज आपको Food Licence के बारे में बताया है । यह आर्टिकल लम्बा होने के वजय से यह पर Food licence online apply करने के बारे में बताना उचित नहीं है । Online Food licence apply kaise kre step by step के बारे में हम अलग से विस्तार में अगला आर्टिकल में बताया गया है । आप निचे दिए लिंक पर क्लिक करके अगले आर्टिकल में पर जा सकते है ।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक स्वशासी संस्था है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाई गई है।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 वह कानून है जो FSSAI को कवर करता है।
14 अंकों का FSSAI कोड न तो अल्फ़ान्यूमेरिक है और न ही वर्णानुक्रम में; यह प्रकृति में संख्यात्मक है।
हर एक राज्य के लिए अलग-अलग लाइसेंस नंबर की आवश्यकता होती है, तो हाँ, आपको विभिन्न राज्यों में अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए अलग-अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
हां, खाद्य उत्पादों के लेबल पर FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
खाद्य व्यवसायों को जारी किए गए FSSAI लाइसेंस 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होते हैं।
मौजूदा लाइसेंस की समाप्ति के 30 दिन पहले लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। लाइसेंस का नवीनीकरण न करने पर नवीनीकरण होने तक प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हाँ आप कीजिए। आपको आयात निर्यात कोड में पते से पंजीकृत एक केंद्रीय लाइसेंस की आवश्यकता है।
जब तक आप खाना बेचने से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में शामिल हैं, तो हाँ, आपको अपने घर की रसोई के लिए FSSAI पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है।
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको Food licence kya hota है ? Food Licence in Hindi , Food licence requirement क्यों हो ? क्या सभी Food business startup के लिए Food licence लेना जरूरी है ? Food licence charges kitne है ? Types of Food Licence ? FSSAI Kya hai ? FSSAI Full forms अदि के बारे में विस्तार से जाना । इसके इलावा हमने Food Business without FSSAI Licence Penality के बारे में जाना । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फलो करे और इस page को bookmark कर सकते है । हम इसी प्रकार के किसी और विषय के साथ अगले आर्टिकल में मिलेंगे ।
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