क्या है इस पोस्ट में ?
Independent candidate kaise bane :- भारत एक लोकतांत्रिक देश है यहां पर जो भी सरकार जनता के हित में काम करती है उसका चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही किया जाता है ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति राजनेता बनना चाहता है लेकिन उसे किसी भी पार्टी की तरफ से अगर राजनेता बनने का टिकट प्राप्त नहीं हो रहा है और उसे चुनाव लड़ना है तो ऐसे में वह आसानी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है I ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत गए अब आप लोगों के मन में सवाल तो आएगा कि आखिर में निर्दलीय उम्मीदवार क्या होता है, Independent candidate kaise bane और चुनाव कैसे लड़े अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पोस्ट को आखिर तक पढ़ें-
निर्दलीय उम्मीदवार क्या होता है? Independent candidate means
जब कोई भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का इच्छुक हो उसे किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे में वह आसानी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़ा हो सकता है I आसान भाषा में समझे तो ऐसा व्यक्ति जो किसी बिना दल के ही चुनाव लड़ता है उसे हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं I निर्दलीय उम्मीदवार के पास किसी भी राजनीतिक दल का कोई चीज नहीं होता है बल्कि उसे राजनीतिक चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है I

Independent Candidate Nomination Process Step by Step
निर्दलीय उम्मीदवार जब चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पहले उसे निम्नलिखित प्रकार के नियम और प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा जिसका विवरण में आपको नीचे बिंदु अनुसार दूंगा आइए जाने-
नामांकन भरना – Independent candidate nomination submit
जब आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में लड़ने के लिए जाएंगे तो इससे पूर्व आपको अपना नामांकन भरना होगा तभी जाकर आप चुनाव लड़ पाएंगे I के लिए आपको अपने नजदीकी इलेक्शन ऑफिस में जाना होगा I नामांकन भरना की अवधि 7 दिनों की होती है इसके अलावा अगर आप अपना नाम वापस ना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ही अपना नाम वापस ले सकते हैं I इसके विपरीत अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ता है तो तो उसके नामांकन letter पर उसके पार्टी के सचिव और कार्यालय का मोहर होना आवश्यक हैI इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपको टिकट पार्टी की तरफ से दिया गया है I
नामांकन भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं- Required Documents for Independent candidate
जब आप चुनाव आयोग के दफ्तर में है अपना नामांकन भरने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ विशेष प्रकार के डॉक्यूमेंट वहां पर देने होंगे जैसे आपका नाम वोटर कार्ड का आपको चल और अचल संपत्ति का डिक्लरेशन देना आवश्यक है| उम्मीदवार को दो-तीन सेटों में नामांकन पत्र भर कर जमा करना चाहिए जिससे कोई गलती होने पर नामांकन सही किया जा सके|
चुनाव प्रचार करना- Independent candidate Election campaign
जब आप अपना नामांकन भरलेंगे तो उसके बाद आपको चुनाव प्रचार के लिए जगह-जगह घूम कर जाना होगा और लोगों से वोट आपको दे ऐसी अपील करनी होगी ताकि आप को अधिक से अधिक वोट चुनाव के समय लोगों के द्वारा दिया जाए और आप आसानी से जीत पाए I चुनाव आयोग के विवेकानुसार चुनाव प्रक्रिया न्यूनतम 14 दिनों में खत्म की जा सकती है। वोटिंग से 48 घंटे पहले सारे प्रचार-प्रसार बंद होना जरूरी है।
चुनाव का चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा- Non Party candidate election Sign
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति चुनाव में चुनाव लड़ता है तो उसके पार्टी का एक विशेष चुनाव चिन्ह होता है जिसके द्वारा ही जनता उसे वोट के समय वोटिंग करती है I ऐसे में अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे तो आपको चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह दिया जाएगा कि जब कोई व्यक्ति वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जाए तो वह आपके जिनके द्वारा समझ सके कि आप निर्दलीय व्यक्ति के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और आपका यह चुनाव चिन्ह है I
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निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है – Independent candidate kaise bane
- भारत नागरिक होना आवश्यक है
- उम्र सीमा 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए
- इसी प्रकार का अपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए I
- आरक्षित सीट के लिए किसी भी राज्य की मान्य जाति का हो।
- विक्षिप्त या कोर्ट से चुनाव लड़ने पर बैन न हो।
लोकसभा और राजय सभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है । और वही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए कैंडिडेट की आयु कम-से-कम 21 साल उम्र हो। हर राज्य/संघ शासित राज्य की अपनी नियमावली होती है जिसके तहत कई राज्यों में जिनके तीन बच्चे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक होती है। कैंडिडेट जिस म्यूनिसिपल क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है, वहां की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो।
Eligibility for Election Candidates
निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी देनी होगी-
अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव देना चाहते हैं और आपके मन में सवाल आएगा कि आप को जमानत राशि कितनी देनी होगी तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोकसभा या विधानसभा और नगर पालिका किसका चुनाव और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर करना चाहते हैं उसके अनुसार ही आपको यहां पर जमा राशि देनी होगी इन सब का विवरण में आपको नीचे बिंदु अनुसार दूंगा-
- लोकसभा:- 25,000 रुपये
- विधानसभा:- 10,000 रुपये
- म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन:- 500 रुपये से 1000 रुपये
Important note: भारतीय चुनाव आयोग अधिनियम के अनुसार अगर आप आरक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं तो आपको यहां पर जमानत राशि भी आधी देनी होगी क्योंकि इस प्रकार के प्रावधान संविधान में वर्णित किया गया है I
चुनाव में खर्च की सीमा– Azad candidate election expense limit
लोकसभाः अधिकतम ₹ 70 लाख
विधानसभाः अधिकतम ₹40 लाख
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनः 10,000 से 4 लाख तक
निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव जीतने के बाद अधिकार किस प्रकार के मिलते हैं – Guidelines for no party candidates
चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार को उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कोई व्यक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतने के बाद उसे जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद सभी प्रकार के विकास के काम कर सकता है क्योंकि उसे सरकार की तरफ से विकास के कामों को पूरा करने के लिए पैसे दिए जाएंगे उसके साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि किस प्रकार का नियम कानून भारतीय संविधान में वर्णित है इसलिए हम कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार को वैसे ही अधिकार प्राप्त हैं जो किसी राजनीतिक दल से जीते हुए लोगों को मिलता है I
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Download Non Party Candidate nomination Form
किसी पार्टी या आज़ाद उमीदवार को चुनाव लड़ने के लिए Nomination form भर के जमा करना होता है । Party candidate को पार्टी दफ्तर से नॉमिनेशन फॉर्म मिल जाता है । इसके इलावा यह आपने election commission office से भी ले सकते है । वैसे हम आपके लिए यह पर सभी प्रकार के Election nomination form download करने के लिए दे रहे है । आप डायरेक्ट Election commission ki website पर जा के non party candidate nomination form download कर सकते है ।
Download MLA/MP/MC Election nomination form Link
Form A & Form B – For Lok Sabha, Vidhan Sabha and State Legislative Council elections
Form AA & Form BB-For Rajya Sabha and State Legislative Council एलेक्शंस
Form-26-Affidavit to be submitted by Candidates along with nomination paper
सवाल जवाब (FAQ)
लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनावों में, यदि उम्मीदवार, जो स्वतंत्र रूप से चल रहा है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है, या घोषित और अधिकृत उम्मीदवार नहीं है । निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोई अन्य प्रतीक चुनाव आयोग द्वारा उन्हें दिया जाता है ।
हाँ जी , बिलकुल सवतंत्र देश है । कोई भी चुनाव लड़ सकता है । अगर कोई पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आप Nirdaliya umeedvad के रूप में इलेक्शन लड़ सकते है ।
क्यों नहीं , कोई भी आज़ाद उमीदवार कही से भी चुनाव लड़ सकता है ।
हमारे चुनाव कानून के अनुसार, कोई भी दल या उम्मीदवार यह नहीं कर सकता:
i) मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाना;
ii) उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील करें;
iii) चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग करें; तथा
iv) रुपये से अधिक खर्च करें। लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या रु। एक विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख।
हाँ जी , बिलकुल हो सकता है ।
क्योके उनके पास पावर और Fund ज्यादा मात्रा में होता है ।
निर्दलीय उमीदवार के लिए भी नामांकन दाखिल करने का procedure same ही है । आपने नजदीकी Election office me जा के independent candidate nomination फॉर्म दाखिल करना ।
Bihar election independent candidate list 2020
निष्कर्ष
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको निर्दलीय उमीदवार के रूप में चुनाव कैसे लड़े? Non Party Candidate kya hota hai ? निर्दलीय विधायक कैसे बने ? Azad umeedvar nomination process , निर्दलीय चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है ? इसके इलावा हमने Non candidate nomination form , Independent candidate kaise bane , Guidelines for no party candidates आदि के बारे में भी बताया है । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सॉइल मीडिया पर फॉलो करे ।
धन्यावाद।
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सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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आपने इसमें खी नही लिखा की निर्दलीय को मतदान से पहले कब चुनाव चिन्ह मिलता है मतलब आवेदन के कितने दनों बाद चुनाव चिन्ह मिलता है नही समझ आ रहा तो समझे की निर्दलीय प्रत्यासी चुनाव चिन्ह जनता कितने दिन बताता है