Independent candidate kaise bane :- भारत एक लोकतांत्रिक देश है यहां पर जो भी सरकार जनता के हित में काम करती है उसका चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही किया जाता है ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति राजनेता बनना चाहता है लेकिन उसे किसी भी पार्टी की तरफ से अगर राजनेता बनने का टिकट प्राप्त नहीं हो रहा है और उसे चुनाव लड़ना है तो ऐसे में वह आसानी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है I ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत गए अब आप लोगों के मन में सवाल तो आएगा कि आखिर में निर्दलीय उम्मीदवार क्या होता है, Independent candidate kaise bane और चुनाव कैसे लड़े अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पोस्ट को आखिर तक पढ़ें-
जब कोई भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का इच्छुक हो उसे किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे में वह आसानी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़ा हो सकता है I आसान भाषा में समझे तो ऐसा व्यक्ति जो किसी बिना दल के ही चुनाव लड़ता है उसे हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं I निर्दलीय उम्मीदवार के पास किसी भी राजनीतिक दल का कोई चीज नहीं होता है बल्कि उसे राजनीतिक चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है I
निर्दलीय उम्मीदवार जब चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पहले उसे निम्नलिखित प्रकार के नियम और प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा जिसका विवरण में आपको नीचे बिंदु अनुसार दूंगा आइए जाने-
जब आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में लड़ने के लिए जाएंगे तो इससे पूर्व आपको अपना नामांकन भरना होगा तभी जाकर आप चुनाव लड़ पाएंगे I के लिए आपको अपने नजदीकी इलेक्शन ऑफिस में जाना होगा I नामांकन भरना की अवधि 7 दिनों की होती है इसके अलावा अगर आप अपना नाम वापस ना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ही अपना नाम वापस ले सकते हैं I इसके विपरीत अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ता है तो तो उसके नामांकन letter पर उसके पार्टी के सचिव और कार्यालय का मोहर होना आवश्यक हैI इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपको टिकट पार्टी की तरफ से दिया गया है I
जब आप चुनाव आयोग के दफ्तर में है अपना नामांकन भरने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ विशेष प्रकार के डॉक्यूमेंट वहां पर देने होंगे जैसे आपका नाम वोटर कार्ड का आपको चल और अचल संपत्ति का डिक्लरेशन देना आवश्यक है| उम्मीदवार को दो-तीन सेटों में नामांकन पत्र भर कर जमा करना चाहिए जिससे कोई गलती होने पर नामांकन सही किया जा सके|
जब आप अपना नामांकन भरलेंगे तो उसके बाद आपको चुनाव प्रचार के लिए जगह-जगह घूम कर जाना होगा और लोगों से वोट आपको दे ऐसी अपील करनी होगी ताकि आप को अधिक से अधिक वोट चुनाव के समय लोगों के द्वारा दिया जाए और आप आसानी से जीत पाए I चुनाव आयोग के विवेकानुसार चुनाव प्रक्रिया न्यूनतम 14 दिनों में खत्म की जा सकती है। वोटिंग से 48 घंटे पहले सारे प्रचार-प्रसार बंद होना जरूरी है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति चुनाव में चुनाव लड़ता है तो उसके पार्टी का एक विशेष चुनाव चिन्ह होता है जिसके द्वारा ही जनता उसे वोट के समय वोटिंग करती है I ऐसे में अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे तो आपको चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह दिया जाएगा कि जब कोई व्यक्ति वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जाए तो वह आपके जिनके द्वारा समझ सके कि आप निर्दलीय व्यक्ति के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और आपका यह चुनाव चिन्ह है I
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको निर्दलीय उमीदवार के रूप में चुनाव कैसे लड़े? Non Party Candidate kya hota hai ? निर्दलीय विधायक कैसे बने ? Azad umeedvar nomination process , निर्दलीय चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है ? इसके इलावा हमने Non candidate nomination form , Independent candidate kaise bane , Guidelines for no party candidates आदि के बारे में भी बताया है । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सॉइल मीडिया पर फॉलो करे ।
धन्यावाद।
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आपने इसमें खी नही लिखा की निर्दलीय को मतदान से पहले कब चुनाव चिन्ह मिलता है मतलब आवेदन के कितने दनों बाद चुनाव चिन्ह मिलता है नही समझ आ रहा तो समझे की निर्दलीय प्रत्यासी चुनाव चिन्ह जनता कितने दिन बताता है