Inter State Arrest Rules in Hindi | क्या तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी? Inter-state arrest procedure | Inter-State Arrests – Drishti IAS | What Is Inter-State Arrest and Its Guidelines | another state arrest rules in india | Can the police arrest a person in another state? Bagga Kidnapping Case
हेलो दोस्तों, हाल के दिनों में आप लोगों ने सुना होगा कि पंजाब के युवा नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ट्विटर कुछ Tweet किए थे। इसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में एफ आई आर दर्ज की गई और उसके बाद पंजाब पुलिस दिल्ली आकर उन्हें गिरफ्तार कर कर पंजाब ले गई। इसके अलावा आप लोगों ने हाल के दिनों में गुजरात के एक युवा नेता जिग्नेश मेवानी को गुजरात पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया।
सबसे पहले, दूसरे राज्य की पुलिस को उस पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसे अपनी जांच करनी है। इसके साथ ही, पुलिस को शिकायत अथवा प्राथमिकी (एफआईआर) की कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज, उस राज्य की मान्य भाषा में अनुवाद करके ले जाना चाहिए, जहां वे आरोपी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं।
Inter State Arrest Rules in Hindi
ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल जरूर आता होगा कि क्या एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य में जाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और अगर कर सकती है तो Inter State Arrest Rules in Hindi है?
पुलिस किस कानून के तहत दूसरे राज्य में जाकर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पोस्ट को आगे तक पढ़े आइए जाने-
राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है। अगर राज्य में किसी प्रकार का गंभीर अपराध हो रहा है तो उसकी छानबीन करना पुलिस का प्रमुख ड्यूटी होता है। इसके अलावा अगर आईपीसी की धारा 41 के तहत पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी आसानी से कर सकती है। इस प्रकार के कानूनी भारतीय संविधान में वर्णित हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है।
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अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद लौटते वक्त दूसरे राज्य की पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह संबंधित पुलिस स्टेशन का दौरा करे और डेली डायरी में सभी जरूरी जानकारी लिखे। इस जानकारी में जिस व्यक्ति को राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है उसका नाम और पूरा पता, कोई सामान हो तो उसका ब्योरा और पीड़ित का नाम भी शामिल होना चाहिए।
अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है और उसने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। तो उस राज्य की पुलिस किडनैपिंग का केस दूसरे राज्य से आए पुलिस पर दर्ज कर सकती है। क्योंकि अगर आप बिना लोकल पुलिस स्टेशन को बताए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं तो यह एक प्रकार का कानून की नजर में अपराध होगा। ऐसी स्थिति में उस पुलिस के ऊपर किडनैपिंग का मामला दर्ज होगा जैसा कि पंजाब के मामले में देखा गया जहां पुलिस ने बिना दिल्ली पुलिस इनफॉर्म किए तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया। ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है अब देखना बाकी आगे की प्रक्रिया क्या होती है।
25 मार्च को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कश्मीर पंडितों के खिलाफ किए गए अत्याचारों पर ‘कश्मीर फाइल्स’ पर एक बयान दिया। इस बीच उन्हें फिल्म को Tax Free करने की बजाय यू-ट्यूब पर अपलोड करने की सलाह भी दी थी।
उसके बाद बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बागा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित ट्वीट किये। इन ट्वीट्स के खिलाफ अदामी आदमी पार्टी के नेता सनी सिंह अहलूवालिया ने बागा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में बाघा पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस ने 1 अप्रैल को मोहाली पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन में धारा 153-ए, 505, 505 (2), 506 के तहत मामला दर्ज किया था।
पंजाब पुलिस की एक टीम आज दिल्ली के जनकपुरी पहुंची और बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बागा को उनके घर से गिरफ्तार कर मोहाली के लिए रवाना हो गई। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में तजिंदर बागा के पिता पृथपाल सिंह ने दिल्ली के जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया।
फिर, FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट से सर्च वारंट लिया। अदालत ने अनुरोध किया कि तजिंदर सिंह बागा को ढूंढकर अदालत में लाया जाए। फिर इसी सर्च वारंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से मदद मांगी। तब तक बागा को लेकर निकली पंजाब पुलिस की टीम हरियाणा पार कर रही थी। बग्गा की लोकेशन हासिल करने के बाद हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र के पास नाका लगा दिया और पंजाब पुलिस टीम को बग्गा के साथ रास्ते में मोहाली, पंजाब लौटने के लिए रोक दिया।
अपनी पंजाब पुलिस टीम की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी को पत्र भेजा। इस पत्र के साथ बग्गा के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी भी भेजी। अपने पत्र में, पंजाब पुलिस ने कहा कि उसकी कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी और हरियाणा पुलिस ने उसे अवैध रूप से हिरासत में लेकर सरकारी कार्रवाई में बाधा डाली। बागा अभी कुरुक्षेत्र के पेप्ले में थे, जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा की कि वह बागा को पंजाब नहीं दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे, और वही हुआ। यहां तीसरी पुलिस यानी दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कुरुक्षेत्र पहुंचे और करीब 7 घंटे के हंगामे के बाद बागा को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने तजिंदर बागा मामले में पंजाब पुलिस के खिलाफ दो केस भी दर्ज किए हैं। इसमें पहली FIR बग्गा के अपहरण की थी, जबकि दूसरी बग्गा के पिता के बयान के आधार पर उनके साथ मारपीट की है। इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब पुलिस बागा को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। पंजाब पुलिस हिरासत से छूटने के बाद बाजा दिल्ली लौट आए। उनके दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने बागा को सुरक्षा भी मुहैया कराई गयी।
करीब 8 घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाया। इस बीच, पंजाब पुलिस ने दावा किया कि बागा को पहले 6 बार नोटिस भेजा जा चुका था और उन्होंने नियमों के अनुसार सभी कार्रवाई की थी। मोहाली एसबी ने कहा हम आज छठी चेतावनी के बाद उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। यह गिरफ्तारी कानूनी रूप से की गई थी। ये गिरफ्तारी लीगल तरीके से हुई है। हमने रिकॉर्डिंग की है, दिल्ली पुलिस की रिकॉर्डिंग है उन्होंने इंटिमेशन नहीं ली है।
वे अपराध जिनके लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है, जानने योग्य अपराध कहलाते हैं। जैसे हत्या, यौन अपराध, एसिड अटैक, आगजनी, दंगे आदि। आमतौर पर मजिस्ट्रेट अपराध का प्रभार संभालेगा। क्योंकि इस प्रकार के अपराध में पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है।
जहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 से 60 पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार देती है, वहीं सीआरपीसी की धारा 78 से 81 किसी विशेष स्थान के अधिकार क्षेत्र से बाहर गिरफ्तारी प्रक्रिया का प्रावधान करती है।
केवल उस राज्य में सिविल कार्यवाही दायर की जा सकती है जहां कोई भी पार्टी निवास कर रही है। कुछ भी काम नहीं करता है, तो आप क्षेत्राधिकार के मुद्दे के आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने की फाइल करते हैं।
यह अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर गिरफ्तारी की अनुमति देता है जब एक संदिग्ध की “नई खोज” में जिसने अपने क्षेत्र के भीतर अपराध किया हो। हालांकि, कई राज्यों-कैलिफ़ोर्निया में शामिल हैं- एक राज्य के बाहर के अधिकारी को गिरफ्तारी करने के लिए राज्य की सीमा पार करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब संदिग्ध का पीछा किया जा रहा हो, उसने एक गुंडागर्दी की हो।
पुलिस को “कानूनी रूप से” किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मारने / मारने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वह व्यक्ति वैध गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा हो। किसी भी शिकायतकर्ता द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए पुलिस आपको पुलिस स्टेशन जाने के लिए बुलावा/जबरदस्ती नहीं कर सकती है।
हम आशा केते है के इस आर्टिकल से आपको तेजिंदर बग्गा के हाई वोल्टेज गिरफ्तारी ड्रामे के साथ साथ एक राजय को पुलिस के दूसरे राजय में जाकर गिरफ्तार करने के कानून ( Inter State Arrest Rules in Hindi ) के बारे में भी जानकारी मिल गया होगा। क्या कोई पुलिस दूसरे राजय में जाकर अपराधी को पकड़ सकती है ? दूसरे राजय में गिरफ्तारी करने से पहले और बाद के Rules क्या है ? Police किडनैपिंग क्या है ? अदि सवालों का जवाब मिल गया होगा । अगर आपका इसके इलावा अन्य कोई सवाल या सुझाव है तो आप निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे। धन्यावाद।
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