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Investment Declaration Form 12BB kaise bhare : हेलो दोस्तों, टैक्स का नाम सुनते ही हम बौखला जाते है । पर अगर यह टैक्स आपकी सैलरी में से काट लिया जाए तो बिलकुल अच्छा नहीं लगता । पर आप इससे बच सकते है । वह कैसे , आपको हर फिनांशल ईयर के अंत में HR department की तरफ से 12BB form दिया जाता है । जिसमे आप आपने टैक्स बचने के लिए क्लाइन कर सकते है । तो यह 12BB Form kya hai Hindi me ? Investment Declaration Form fill कैसे करे ? कौन सा टैक्स किसके अंडर अंदर आता है ? कौन सी इन्वेस्टमेंट Share , Mutual Fund , insurance किसके अंडर आता है ? Travel , House Rent kiske under आता है ? यह सब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा । Investment declaration form 12BB kaise bhare की पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।
Form 12BB In Hindi
Form 12BB एक कर्मचारी द्वारा कर कटौती के दावों का विवरण है। 1 जून 2016 से, एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने कर्मचारी को कर लाभ या निवेश और व्यय पर छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 12BB जमा करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंत में फॉर्म 12बीबी जमा करना होगा। फॉर्म 12BB सभी वेतनभोगी करदाताओं पर लागू होता है। Income Tax department आपकी कंपनी से आपके बारे में investment declaration form लेता है जिसमे आपकी सैलरी से ज्यादा TDS नहीं कटता। अगर आपकी इन्वेस्ट आपकी कुल सैलरी से काट देने पर Income tax slab के हिसाब से टैक्स नहीं बनता ।
इस फॉर्म 12bb में आपको आपने उस Finacial Year के इन्वेस्टमेंट , सेविंग , और खर्चो के बारे में बताना होता है । ताकि आपके सैलरी में से TDS अदि न कट हो ।

Form 12BB में क्या क्या आता है – Investment declaration form 12BB kaise bhare
फॉर्म 12BB आपके Investment Declaration Form के रूप में जाना होता है । यह आपको आपने सभी सेविंग , इन्वेस्टमेंट प्लान अदि के बारे में बताना होता है । जिसकी लिस्ट निचे दी गयी है :-
House rent allowance – मकान कराया
हाँ , FORM 12BB में सबसे पहला column HRA tax exemption का आता है । इसमें अगर आप कहि पर House rent पे लेकर रह रहे है तो आपको उसका विवरण देना होता है । जैसे :-
- कुल किराया
- Landlord name
- House Address
- मकान मालिक का पैन या आधार कार्ड नंबर ( अगर 1 वर्ष में दिया गया किराया 1 लाख से ऊपर है तो )
Points for HRA
- आप HRA tax exemption का दावा तभी कर सकते हैं जब HRA आपके CTC का हिस्सा हो।
- अगर HRA आपके सीटीसी का हिस्सा नहीं है और आप किराए के घर में रहते हैं, तो आप Section 80GG के तहत टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं।
- किराए की रसीद की आवश्यकता तभी होती है जब आपका मासिक किराया रुपये से 3000 रुपए से अधिक हो।
- अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आप HRA का दावा नहीं कर सकते।
- यदि आप अपने माता-पिता को किराए का भुगतान कर रहे हैं, तो जब आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें इसे अपनी आय के रूप में दिखाने के लिए कहें।
- किराये की झूठी रसीदें कभी भी जमा न करें, इससे आप कर अधिकारियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं।
- इसके इलावा अगर कंपनी आपसे रेंट एग्रीमेंट की मन नहीं करता है तो भी आप आपने पास रेंट एग्रीमेंट पेपर बनवा के रखे .
Proof for House rent allowance (HRA)
- पिछले 12 महीने की रेंट रसीदे
- रेंट एग्रीमेंट
Leave travel concessions or assistance – छुटिया के पैसे
लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) एक कर्मचारी के कुल CTC (कॉस्ट-टू-कंपनी) का एक हिस्सा होता है। छुट्टी यात्रा रियायत के रूप में भी जाना जाता है, एक कर्मचारी देश में कहीं भी छुट्टी पर यात्रा करने के लिए किए गए खर्च के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत छूट का दावा कर सकता है।
Points for LTA
- आप एलटीए का दावा तभी कर सकते हैं जब वह आपके सीटीसी का हिस्सा हो।
- आप अपने लिए, अपने जीवनसाथी, बच्चों, आश्रित माता-पिता और आश्रित भाई और बहन के लिए एलटीए का दावा कर सकते हैं।
- 4 साल के ब्लॉक में इसे दो बार claim किया जा सकता है।
- यदि आपने पिछले 4 वर्षों के समूह में केवल एक एलटीए का दावा किया है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे एलटीए का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अगले समूह के पहले वर्ष में ही इसका दावा करना चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए आप LTA Claim नहीं कर सकते ।
Proof for LTA
- फ्लाइट टिकट
- ट्रैवल एजेंट का चालान
- बोर्डिंग पास आदि जैसे यात्रा बिल जमा करने होंगे
Amount of tax saving on LTA
यह कर छूट केवल वास्तविक यात्रा लागत पर सीटीसी में निर्दिष्ट विस्तार पर अनुमत है। निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किराए में छूट है:-
Travel Mode | छूट राशि |
---|---|
Air | नेशनल कैरियर में सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |
Rail | सबसे छोटे मार्ग से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराया या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |
Bus | सबसे छोटे मार्ग से प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी का किराया या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |
गैर-मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली | सबसे छोटे मार्ग से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराया या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |
Deduction of Interest on Borrowing – माकन के लिए उधर लिए पैसे के लिए
आप निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, खरीद या नवीनीकरण के लिए लिए गए अपने गृह ऋण पर ब्याज के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं।
- वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणदाता को भुगतान किया गया ब्याज
- ऋणदाता का नाम जिससे ऋण लिया गया है
- Landlord का पता
- ऋणदाता का पैन कार्ड
Proof for Claiming tax exemption for interest on borrowing
- ब्याज और मूलधन के साथ भुगतान की गई कुल ईएमआई का विवरण/प्रमाण पत्र।
- Possession/construction completion certificate
- Self-declaration from (स्व-घोषणा कि क्या घर स्वयं अधिकृत है या किराए पर है)
Points for claiming Interest on Home Loan tax exemption – होम लोन पर टैक्स-मुक्त ब्याज का दावा
- यदि आप संयुक्त रूप से किसी के साथ Joint Home Loan लेते हैं, तो आप ब्याज कटौती के लाभों का दावा कर सकते हैं।
- यदि आपने बैंक के अलावा किसी अन्य ऋणदाता, यानी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपने ऋणदाता से गृह ऋण लिया है, तो आप भुगतान किए गए ब्याज पर धारा 24 कटौती का दावा कर सकते हैं। आपको उस व्यक्ति से ब्याज का प्रमाण पत्र लेना होगा सबमिट करने के लिए ।
- जब ऋण आपके दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी भी ऋणदाता यानी बैंकों के अलावा अन्य से लिया जाता है, तो ऋण के मूलधन की चुकौती धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं होती है।
अगर आप होम लोन पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, तो कटौती की मात्रा हाउस प्रॉपर्टी के प्रकार पर निर्भर करेगी। आइए इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
अपने मकान के लिए – Tax benefit in case you have self-occupied property (SOP):-
- अपना घर खरीदने या बनाने के लिए ऋण लेते हैं तो 2 लाख रुपए तक के ऋण की अनुमति है।
- अगर मरम्मत/पुनर्निर्माण ऋण 30 हजार रुपए कम हो जाता है ।
- इसके अलावा निर्माण या खरीद वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 5 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
रेंट वाले मकान के लिए – Tax benefits in case you have rented out(let-out) the property (LOP) :
आपके द्वारा ऋण के लिए भुगतान की जाने वाली पूरी ब्याज राशि किराए की संपत्ति के मामले में कटौती के रूप में उपलब्ध है। ऐसी राशि वर्ष के लिए किराये की आय से काट ली जाएगी ।
Deduction under Chapter VI-A Section 80CCC – Home loan, LIC Policy, NPS, Savings
Section 80 | किस किस पे Tax Deduction मिलेगा |
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80 C | 80C पीपीएफ, PPF , EPF, LIC premium, होम लोन के लिए मूल राशि का भुगतान, संपत्ति की खरीद के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क, Sukanya smriddhi yojana (SSY) , National saving certificate (NSC) , Senior citizen savings scheme (SCSS), ULIP, 5 साल के लिए टैक्स सेविंग एफडी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आदि में किए गए निवेश के लिए कटौती की अनुमति देता है। |
80CCC Deduction for life insurance annuity plan. | 80CCC वार्षिकी पेंशन योजनाओं के भुगतान के लिए कटौती की अनुमति देता है वार्षिकी से प्राप्त पेंशन या वार्षिकी के समर्पण पर प्राप्त राशि, जिसमें वार्षिकी पर अर्जित ब्याज या बोनस शामिल है, प्राप्ति के वर्ष में कर योग्य है। |
80CCD (1) Deduction for NPS | धारा 80सीसीडी के तहत कर्मचारी का योगदान (1) अधिकतम कटौती की अनुमति निम्न में से कम से कम है वेतन का 10% (यदि करदाता कर्मचारी है) सकल कुल आय का 20 और (स्वरोजगार के मामले में) 1.5 लाख रुपये (सीमा 80C के तहत अनुमत) |
80CCD (1b) Deduction for NPS | एनपीएस खाते में जमा राशि के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती की अनुमति है अटल पेंशन योजना में योगदान भी कटौती के लिए पात्र है। |
80CCD (2) Deduction for NPS | इस धारा के तहत मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% तक की कटौती के लिए नियोक्ता के योगदान की अनुमति है। इस खंड में लाभ केवल वेतनभोगी व्यक्तियों को दिया जाता है न कि स्व-नियोजित व्यक्ति को। |
Other sections 80E, 80G, 80TTA under Chapter VI-A
Section 80 | किस किस पे Tax Deduction मिलेगा |
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Section 80 TTA | बचत खाते पर ब्याज Note: सावधि जमा, आवर्ती जमा, या कॉर्पोरेट बॉन्ड से ब्याज आय से ब्याज आय पर धारा 80TTA कटौती उपलब्ध नहीं है। |
Section 80G – House rent paid | भुगतान किया गया मकान किराया |
Section 80 E | शिक्षा ऋण पर ब्याज , 80E कटौती अधिकतम 8 वर्षों के लिए उपलब्ध है (जिस वर्ष से ब्याज चुकाना शुरू होता है) या जब तक पूरा ब्याज चुकाया नहीं जाता है, जो भी पहले हो। दावा की जा सकने वाली राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। |
Section 80 EE | गृह ऋण पर ब्याज |
Section 80D | चिकित्सा बीमा आप (एक व्यक्ति या एचयूएफ के रूप में) स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के बीमा पर धारा 80डी के तहत 25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं । माता-पिता के बीमा के लिए अतिरिक्त कटौती 25,000 रुपये तक उपलब्ध है, यदि वे 60 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि माता-पिता 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो कटौती राशि 50,000 रुपये है, जिसे बजट 2018 में 30,000 रुपये से बढ़ा दिया गया है। |
Section 80DD – Handicapped Dependent | विकलांग आश्रित 1) जहां विकलांगता 40% या अधिक है लेकिन 80% से कम है – 75,000 रुपये की निश्चित कटौती। 2) जहां गंभीर विकलांगता है (विकलांगता 80% या अधिक है) – 1,25,000 रुपये की निश्चित कटौती। 3) इस कटौती का दावा करने के लिए निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी से विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है। |
Section 80DDB – Medical Expenditure | 1) 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए निवासी व्यक्ति या एचयूएफ के लिए 40,000 रुपये तक की कटौती उपलब्ध है। यह अपने या अपने आश्रितों में से किसी के लिए निर्दिष्ट चिकित्सा रोगों या बीमारियों के इलाज के लिए किए गए किसी भी खर्च के संबंध में उपलब्ध है। 2) वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यदि वह व्यक्ति जिसकी ओर से इस तरह के खर्च किए गए हैं, एक वरिष्ठ नागरिक है, तो व्यक्ति या एचयूएफ करदाता 1 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। |
Section 80U – Physical Disability | शारीरिक अक्षमता (अंधापन सहित) या मानसिक मंदता से पीड़ित निवासी व्यक्ति के लिए 75,000 रुपये की कटौती उपलब्ध है। गंभीर विकलांगता के मामले में, कोई 1,25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है। |
Section 80G – Donations | सामाजिक कारणों के लिए दान के लिए कटौती धारा 80जी में दिए दान पर 100% या 50% तक कटौती के पात्र हैं।वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2,000 रुपये से अधिक नकद में किए गए किसी भी दान को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। 2000 रुपये से अधिक का दान 80G कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाना चाहिए। |
Section 80GGB | कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को योगदान |
Section 80GGC | राजनीतिक दलों के लिए व्यक्तियों द्वारा योगदान |
Section 80RRB | एक पेटेंट की रॉयल्टी के माध्यम से आय पर कटौती |
सवाल जवाब (FAQ)
होम लोन में दो चीजे होता है । एक तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो के Section 80C के अंडर आता है । दूसरा होता है Home Loan Interest जो के Section 80EE के अंडर आता है ।
House rent Section 80GG के अंडर आता है । यह तभी मिलता है अगर यह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है । इसके इलावा आपका Home rent आपकी आय का 10% से ज्यादा न हो ।
Lic premium investment plan है तो यह Section 80C के अंडर आता है ।
80 सी पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मूल राशि भुगतान में किए गए निवेश के लिए कटौती की अनुमति देता है। संपत्ति की खरीद के लिए होम लोन, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), यूलिप, 5 साल के लिए टैक्स सेविंग एफडी, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड आदि।
80GG आपको भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती का दावा करने की अनुमति देता है, भले ही आपके वेतन में HRA घटक या वेतन के अलावा अन्य आय वाले स्व-नियोजित व्यक्ति शामिल न हों। शर्त यह है कि 80GG के तहत कटौती का दावा करने के लिए आपके पास निवास स्थान पर कोई आवासीय आवास नहीं होना चाहिए।
80CCD 80C केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में योगदान के लिए कटौती की अनुमति देता है। किसी कर्मचारी, नियोक्ता या स्वैच्छिक स्वयं योगदान द्वारा किए गए योगदान के लिए कटौती की अनुमति है। धारा 80सी में स्वीकृत कटौती की कुल सीमा 1.5 लाख रुपये है और एनपीएस या अटल पेंशन योजना में स्वयं योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती है।
धारा 80TTB विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा या बचत खाते पर अर्जित ब्याज आय पर 50,000 रुपये तक की कटौती प्रदान करता है।
किसी संस्था को दिया गया दान Section 80G – Donations के अंडर आता है ।
निष्कर्ष
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको कंपनी दुवारा लिए जाने वाले investment Declaration Form 26BB के बारे में अछि जानकारी मिली होगी । जिससे आपको Income Tax Form Number 26BB को फिल करने में आसानी होगी और आप आपने आप सही से Form 26BB fill kar सकेंगे । हमने आपको यह पर Form 26BB के सभी सेक्शन जैसे House Rent Allowance , Leave travel concessions or assistance ,Deduction of interest on borrowing , Deduction under Chapter VI-A , Sections 80C, 80CCC and 80CCD , Section 80E, 80G, 80TTA, etc बारे में पूरी तरह से बचाया है । जिसमे आपको Investment declaration form 12BB kaise bhare करे में आसानी होगी । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे । हमरे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे ।
धन्यावाद।
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सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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