Investment Declaration Form 12BB kaise bhare : हेलो दोस्तों, टैक्स का नाम सुनते ही हम बौखला जाते है । पर अगर यह टैक्स आपकी सैलरी में से काट लिया जाए तो बिलकुल अच्छा नहीं लगता । पर आप इससे बच सकते है । वह कैसे , आपको हर फिनांशल ईयर के अंत में HR department की तरफ से 12BB form दिया जाता है । जिसमे आप आपने टैक्स बचने के लिए क्लाइन कर सकते है । तो यह 12BB Form kya hai Hindi me ? Investment Declaration Form fill कैसे करे ? कौन सा टैक्स किसके अंडर अंदर आता है ? कौन सी इन्वेस्टमेंट Share , Mutual Fund , insurance किसके अंडर आता है ? Travel , House Rent kiske under आता है ? यह सब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा । Investment declaration form 12BB kaise bhare की पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।
Form 12BB एक कर्मचारी द्वारा कर कटौती के दावों का विवरण है। 1 जून 2016 से, एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने कर्मचारी को कर लाभ या निवेश और व्यय पर छूट का दावा करने के लिए फॉर्म 12BB जमा करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंत में फॉर्म 12बीबी जमा करना होगा। फॉर्म 12BB सभी वेतनभोगी करदाताओं पर लागू होता है। Income Tax department आपकी कंपनी से आपके बारे में investment declaration form लेता है जिसमे आपकी सैलरी से ज्यादा TDS नहीं कटता। अगर आपकी इन्वेस्ट आपकी कुल सैलरी से काट देने पर Income tax slab के हिसाब से टैक्स नहीं बनता ।
इस फॉर्म 12bb में आपको आपने उस Finacial Year के इन्वेस्टमेंट , सेविंग , और खर्चो के बारे में बताना होता है । ताकि आपके सैलरी में से TDS अदि न कट हो ।
फॉर्म 12BB आपके Investment Declaration Form के रूप में जाना होता है । यह आपको आपने सभी सेविंग , इन्वेस्टमेंट प्लान अदि के बारे में बताना होता है । जिसकी लिस्ट निचे दी गयी है :-
हाँ , FORM 12BB में सबसे पहला column HRA tax exemption का आता है । इसमें अगर आप कहि पर House rent पे लेकर रह रहे है तो आपको उसका विवरण देना होता है । जैसे :-
लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) एक कर्मचारी के कुल CTC (कॉस्ट-टू-कंपनी) का एक हिस्सा होता है। छुट्टी यात्रा रियायत के रूप में भी जाना जाता है, एक कर्मचारी देश में कहीं भी छुट्टी पर यात्रा करने के लिए किए गए खर्च के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत छूट का दावा कर सकता है।
यह कर छूट केवल वास्तविक यात्रा लागत पर सीटीसी में निर्दिष्ट विस्तार पर अनुमत है। निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किराए में छूट है:-
Travel Mode | छूट राशि |
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Air | नेशनल कैरियर में सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |
Rail | सबसे छोटे मार्ग से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराया या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |
Bus | सबसे छोटे मार्ग से प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी का किराया या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |
गैर-मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली | सबसे छोटे मार्ग से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराया या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो |
आप निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, खरीद या नवीनीकरण के लिए लिए गए अपने गृह ऋण पर ब्याज के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं।
अगर आप होम लोन पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, तो कटौती की मात्रा हाउस प्रॉपर्टी के प्रकार पर निर्भर करेगी। आइए इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
अपने मकान के लिए – Tax benefit in case you have self-occupied property (SOP):-
रेंट वाले मकान के लिए – Tax benefits in case you have rented out(let-out) the property (LOP) :
आपके द्वारा ऋण के लिए भुगतान की जाने वाली पूरी ब्याज राशि किराए की संपत्ति के मामले में कटौती के रूप में उपलब्ध है। ऐसी राशि वर्ष के लिए किराये की आय से काट ली जाएगी ।
Section 80 | किस किस पे Tax Deduction मिलेगा |
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80 C | 80C पीपीएफ, PPF , EPF, LIC premium, होम लोन के लिए मूल राशि का भुगतान, संपत्ति की खरीद के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क, Sukanya smriddhi yojana (SSY) , National saving certificate (NSC) , Senior citizen savings scheme (SCSS), ULIP, 5 साल के लिए टैक्स सेविंग एफडी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आदि में किए गए निवेश के लिए कटौती की अनुमति देता है। |
80CCC Deduction for life insurance annuity plan. | 80CCC वार्षिकी पेंशन योजनाओं के भुगतान के लिए कटौती की अनुमति देता है वार्षिकी से प्राप्त पेंशन या वार्षिकी के समर्पण पर प्राप्त राशि, जिसमें वार्षिकी पर अर्जित ब्याज या बोनस शामिल है, प्राप्ति के वर्ष में कर योग्य है। |
80CCD (1) Deduction for NPS | धारा 80सीसीडी के तहत कर्मचारी का योगदान (1) अधिकतम कटौती की अनुमति निम्न में से कम से कम है वेतन का 10% (यदि करदाता कर्मचारी है) सकल कुल आय का 20 और (स्वरोजगार के मामले में) 1.5 लाख रुपये (सीमा 80C के तहत अनुमत) |
80CCD (1b) Deduction for NPS | एनपीएस खाते में जमा राशि के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती की अनुमति है अटल पेंशन योजना में योगदान भी कटौती के लिए पात्र है। |
80CCD (2) Deduction for NPS | इस धारा के तहत मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% तक की कटौती के लिए नियोक्ता के योगदान की अनुमति है। इस खंड में लाभ केवल वेतनभोगी व्यक्तियों को दिया जाता है न कि स्व-नियोजित व्यक्ति को। |
Section 80 | किस किस पे Tax Deduction मिलेगा |
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Section 80 TTA | बचत खाते पर ब्याज Note: सावधि जमा, आवर्ती जमा, या कॉर्पोरेट बॉन्ड से ब्याज आय से ब्याज आय पर धारा 80TTA कटौती उपलब्ध नहीं है। |
Section 80G – House rent paid | भुगतान किया गया मकान किराया |
Section 80 E | शिक्षा ऋण पर ब्याज , 80E कटौती अधिकतम 8 वर्षों के लिए उपलब्ध है (जिस वर्ष से ब्याज चुकाना शुरू होता है) या जब तक पूरा ब्याज चुकाया नहीं जाता है, जो भी पहले हो। दावा की जा सकने वाली राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। |
Section 80 EE | गृह ऋण पर ब्याज |
Section 80D | चिकित्सा बीमा आप (एक व्यक्ति या एचयूएफ के रूप में) स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के बीमा पर धारा 80डी के तहत 25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं । माता-पिता के बीमा के लिए अतिरिक्त कटौती 25,000 रुपये तक उपलब्ध है, यदि वे 60 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि माता-पिता 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो कटौती राशि 50,000 रुपये है, जिसे बजट 2018 में 30,000 रुपये से बढ़ा दिया गया है। |
Section 80DD – Handicapped Dependent | विकलांग आश्रित 1) जहां विकलांगता 40% या अधिक है लेकिन 80% से कम है – 75,000 रुपये की निश्चित कटौती। 2) जहां गंभीर विकलांगता है (विकलांगता 80% या अधिक है) – 1,25,000 रुपये की निश्चित कटौती। 3) इस कटौती का दावा करने के लिए निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी से विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है। |
Section 80DDB – Medical Expenditure | 1) 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए निवासी व्यक्ति या एचयूएफ के लिए 40,000 रुपये तक की कटौती उपलब्ध है। यह अपने या अपने आश्रितों में से किसी के लिए निर्दिष्ट चिकित्सा रोगों या बीमारियों के इलाज के लिए किए गए किसी भी खर्च के संबंध में उपलब्ध है। 2) वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यदि वह व्यक्ति जिसकी ओर से इस तरह के खर्च किए गए हैं, एक वरिष्ठ नागरिक है, तो व्यक्ति या एचयूएफ करदाता 1 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। |
Section 80U – Physical Disability | शारीरिक अक्षमता (अंधापन सहित) या मानसिक मंदता से पीड़ित निवासी व्यक्ति के लिए 75,000 रुपये की कटौती उपलब्ध है। गंभीर विकलांगता के मामले में, कोई 1,25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है। |
Section 80G – Donations | सामाजिक कारणों के लिए दान के लिए कटौती धारा 80जी में दिए दान पर 100% या 50% तक कटौती के पात्र हैं।वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2,000 रुपये से अधिक नकद में किए गए किसी भी दान को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। 2000 रुपये से अधिक का दान 80G कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाना चाहिए। |
Section 80GGB | कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को योगदान |
Section 80GGC | राजनीतिक दलों के लिए व्यक्तियों द्वारा योगदान |
Section 80RRB | एक पेटेंट की रॉयल्टी के माध्यम से आय पर कटौती |
होम लोन में दो चीजे होता है । एक तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो के Section 80C के अंडर आता है । दूसरा होता है Home Loan Interest जो के Section 80EE के अंडर आता है ।
House rent Section 80GG के अंडर आता है । यह तभी मिलता है अगर यह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है । इसके इलावा आपका Home rent आपकी आय का 10% से ज्यादा न हो ।
Lic premium investment plan है तो यह Section 80C के अंडर आता है ।
80 सी पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मूल राशि भुगतान में किए गए निवेश के लिए कटौती की अनुमति देता है। संपत्ति की खरीद के लिए होम लोन, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), यूलिप, 5 साल के लिए टैक्स सेविंग एफडी, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड आदि।
80GG आपको भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती का दावा करने की अनुमति देता है, भले ही आपके वेतन में HRA घटक या वेतन के अलावा अन्य आय वाले स्व-नियोजित व्यक्ति शामिल न हों। शर्त यह है कि 80GG के तहत कटौती का दावा करने के लिए आपके पास निवास स्थान पर कोई आवासीय आवास नहीं होना चाहिए।
80CCD 80C केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में योगदान के लिए कटौती की अनुमति देता है। किसी कर्मचारी, नियोक्ता या स्वैच्छिक स्वयं योगदान द्वारा किए गए योगदान के लिए कटौती की अनुमति है। धारा 80सी में स्वीकृत कटौती की कुल सीमा 1.5 लाख रुपये है और एनपीएस या अटल पेंशन योजना में स्वयं योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती है।
धारा 80TTB विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा या बचत खाते पर अर्जित ब्याज आय पर 50,000 रुपये तक की कटौती प्रदान करता है।
किसी संस्था को दिया गया दान Section 80G – Donations के अंडर आता है ।
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको कंपनी दुवारा लिए जाने वाले investment Declaration Form 26BB के बारे में अछि जानकारी मिली होगी । जिससे आपको Income Tax Form Number 26BB को फिल करने में आसानी होगी और आप आपने आप सही से Form 26BB fill kar सकेंगे । हमने आपको यह पर Form 26BB के सभी सेक्शन जैसे House Rent Allowance , Leave travel concessions or assistance ,Deduction of interest on borrowing , Deduction under Chapter VI-A , Sections 80C, 80CCC and 80CCD , Section 80E, 80G, 80TTA, etc बारे में पूरी तरह से बचाया है । जिसमे आपको Investment declaration form 12BB kaise bhare करे में आसानी होगी । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे । हमरे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे ।
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