क्या है इस पोस्ट में ?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) क्या है? NSA act kya hai | NSA Chief of India | NSA ACT in Hindi | History of NSA Act | National Security Agency | What is NSA? क्या होता है रासुका जो प्रदर्शनकारियों पर लगती है | What is NSA ? NSA कानून, इसे कब लगाया जाता है? Rasuka Law kya hai? एनएसए हिंदी में
हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक साथ हिंसक प्रदर्शन हुआ। जिसके बाद प्रदर्शन करने वाले लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ जैसे कार की है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को भी क्षति पहुंचाए, इस घटना क्रम में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इन सब बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी लोग इस हिंसा के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर NSA ACT लगाया जाएगा। जिसके तहत उन्हें सजा दी जाएगी ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर में NSA act क्या है ? इसके तहत एक कितने साल की सजा होती है और NSA act कब लगाया जाता है? इसका इतिहास क्या है? अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पोस्ट को आगे तक पढ़ेंगे।
NSA ( राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) क्या है? NSA Act kya hai
एनएसएस यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम काफी सख्त कानून में आ जाता है। जिसके तहत अगर सरकार राज्य की हो गया केंद्र कि उसे लगता है, कि कोई व्यक्ति देश के सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा खतरा है या कोई धार्मिक भावना को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में पुलिस उसे बिना किसी वारंट के अपने हिरासत में ले सकती है और उसे 12 महीने तक जेल में भी लग सकती है। इसके लिए वह व्यक्ति कोर्ट में भी बेल के लिए आवेदन नहीं कर सकता है इसके अलावा संदिग्ध व्यक्ति को 12 महीने से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता है।
NSA को हिंदी में रासुका भी बोलते है । जैसे के अपने बहुत से लोग इसको रासुका के नाम से जानते है , जिसको देश की अखंडता को खतरा करने पैदा करने वाले , देश के खिलाफ के बयान देने वाले , धार्मिक दंगा अदि करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है । NSA Act kya hai Hindi me Rashuka Kehte hai
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एनएसए हिंदी में – NSA Details In Hindi
नाम | National Security Act – NSA |
NSA कार्य | राज्य को अहिंसा और दंगे से मुक्त करने के लिए |
NSA website | www.pmindia.gov.in |
NSA Chief | Ajit Doval |
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब लागू किया गया – When was the National Security Act implemented?
NSA यानि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था। इस कानून को लाने का प्रमुख मकसद था कि देश में जो भी लोग दंगा आया हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और देश के अखंडता को बचाया जा सके। इस कानून के तहत राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को भारत के किसी भी राज्य से गिरफ्तार कर सकती है और उसे जेल में रख सकती है।

NSA कानून क्यों लाया गया – Why needs NSA Act
NSA कानून लाने का सरकार का प्रमुख मकसद था कि देश के अंदर जो भी लोग देश को तोड़ने और देश की शांति को भंग करने की कोशिश करें। उनके मंसूबों को असफल करने के लिए ही सरकार ने इस कानून को संसद के द्वारा पारित करवाया था। कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके और ऐसे लोग देश और समाज दोनों के लिए खतरनाक है। उनकी जगह जेल के अलावा कहीं पर भी नहीं हो सकती है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने 1980 में इस कानून को बनाया, ताकि देश की अखंडता को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा 1980 के दशक में पंजाब में जिस प्रकार अलगाववाद जैसी गतिविधियां काफी तेजी के साथ संचालित हो रही थी। इसमें जो को रोकने के लिए ही इंदिरा गांधी ने इस कानून को लाया था कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके और उनको जेल में रखा जा सके।
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NSA act का इतिहास क्या है – History of NSA Act
- यह एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, जिसका अर्थ है कि किसी भी घटना के होने से पहले संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है।
- इस कानून का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है।
- भारत स्वतंत्र हुआ, तो 1950 में प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 1969 को समाप्त हुआ।
- 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी मीसा कानून का निर्माण किया गया।
- इस कानून का जबरदस्त इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने आपातकाल में अपनी राजनीतिक विरोधियों के लिए किया।
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NSA Act के अंतर्गत कानूनी प्रावधान – NSA Act Law and Rules in Hindi
- इस कानून के मुताबिक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जाएगा और 3 महीने के बाद उसकी समय से दो-तीन महीने बढ़ाई जा सकती है।
- यहां पर किसी भी अपराधी को 12 महीने तक जेल में रखा जाएगा और ऐसे लोगों को कानूनी जमानत भी नहीं मिलती है।
- इसके अलावा ऐसे अपराधी के खिलाफ किस प्रकार के आरोप तय किए जाएंगे यह कुल मिलाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है।
- जब कोई अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे राज्य सरकार को बताना होगा कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया।
- जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर दे, तब तक यह गिरफ्तारी बारह दिन से ज्यादा नहीं हो सकती।
- अगर अधिकारी पांच से दस दिन में जवाब दाखिल करता है तो ये अवधि 12 की जगह 15 दिन की जा सकती है।
- अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार मंजूर कर देती है तो इसे सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है।
- इसमें इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया और राज्य सरकार का इसपर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है ऐसी चीजें केंद्र सरकार को बता नहीं होंगी।
NSA act के अंतर्गत कितने सालों की सजा होती है? Punishment under NSA Act
- एनएससी एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 12 महीने तक जेल में रखा जाएगा।
- इस दौरान व्यक्ति चाहे तो कोर्ट में अपील कर सकता है लेकिन कोर्ट में उसकी तरफ से वकील पैरवी नहीं कर सकता है।
- इसके अलावा सरकार को कोर्ट को बताना होगा कि इस व्यक्ति को NSA के तहत हिरासत में लिया गया है।
- इस कानून का इस्तेमाल राज्य सरकार अपने राज्य को अहिंसा और दंगे से मुक्त करने के लिए करती है।
- अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है जिससे धार्मिक उन्माद बढ़ेगा तो ऐसे व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार कर सकती है।

डाउनलोड करे NSA Act 1980 PDF फाइल
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सवाल जवाब (FAQ)
National Security Act
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 23 सितंबर, 1980 को भारतीय संसद का एक अधिनियम है और इसका उद्देश्य “कुछ मामलों और उससे संबंधित मामलों में निवारक निरोध प्रदान करना” है। यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है। इसमें 18 खंड हैं।
इस कानून के तहत एक संदिग्ध को बिना जमानत के 3 महीने तक रखा जा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो इसकी अवधि को 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति 12 महीने तक जेल में रह सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अनुसार, एक संदिग्ध को बिना जमानत के 3 महीने तक रखा जा सकता है और उसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही आरोप को हिरासत में रखना भी जरूरी नहीं है और नजरबंदी की अवधि को 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है.
Ajit Doval
निष्कर्ष
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से पको NSA Act kya hai ? NSA Act क्यों लगाया जाता है ? NSA के तहत कितनी सजा होती है ? NSA कब लागू किया गया ? NSA act का इतिहास क्या है ? अदि के बारे में विस्तार से बताया है । अगर इसके इलावा आपका कोई अन्य सवाल या सुझाव है तो आप निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे । धन्यावाद। National Security Act | NSA Act kya hai
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सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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