Politicle Party Donation and Charitable Trust Donation Tax Free है । हेलो दोस्तों , दान लेना या देना भारत की परम्परा है । तो क्या कोई भी दिया गया दान TAX Free है ? नहीं ऐसा नहीं है । आप दान दे सकते है इस पर कोई टैक्स नहीं होता । पर अगर आप Tax ITR file करते है तो यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है के कौन सा Donation Tax free है और कौन सा नहीं । बहुत से लोग जब कभी बड़ी अमाउंट donate करते है तो उसका Donation Tax rebate ले सकते है । पर कैसे ? तो आइए इस आर्टिकल में इसी Donation Tax Rules के बारे में बात करेंगे । Donation Tax 80G, 80GGA और 80GGC के नियम के बारे में विस्तार से बात करेंगे । Donation Tax Rebate की पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।
आपने भी बहुत बार ITR File करते समय 80G, 80GGA और 80GGC कॉलम देखे होंगे । पर यह क्या होते है इसके बारे बहुत से लोगो को पता नहीं होता । अब आपको इसको देख के ignore करने की जरूरत नहीं है । यह आपके फायदे के लिए ही । यह आपको Income tax rebate दिला सकते है ।
Donation Tax Free 80G, 80GGA और 80GGC
भारत में लगभग 10 बिलियन लोग वित्तीय वर्ष के अंत में आयकर का भुगतान करते हैं। वार्षिक आय के प्रतिशत के रूप में आयकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिशत इस बात पर निर्भर करता है कि वार्षिक आय को किस टैक्स ब्रैकेट में रखा जा सकता है, लेकिन यह आमतौर पर भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि नहीं होती है।
Income tax rules की धारा 80 के तहत आप बचत निवेश कटौती, घर का किराया, स्वास्थ्य बीमा, बचत खातों पर ब्याज, और बहुत कुछ सहित कई तरह की कटौतियों पर tax रिबेट ले सकते है । यह डायरेक्ट आपकी इनकम से काम हो जाती है ।
यहां पा आप दान की गयी राशि पर भी टैक्स रिबेट ले सकते है । अगर आप किसी 80G के अंडर रजिस्टर्ड किसी संसथान को चंदा देते है तो आपका इसका भी Tax benefit ले सकते है ।
Income/ Expensive | Amount |
---|---|
Total Income | 10,00,000 |
Investment (Share and Mutual Etc) | 2,00,000 |
Insurance | 1,00,000 |
Home Rent | 1,00,000 |
Donation | 1,50,000 |
Last Taxable Income | 4,50,000 |
देखा आपने ऊपर 10 लाख की इनकम पर इन्वेस्टमेंट अदि करके अंत में 4.5 लाख इनकम बची ।इस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा क्योके 5 लाख से निचे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप Donation पर टैक्स रिबेट न लेते तो आपको 4.5+1.5 = 6 लाख बनता और आपको 1 लाख पर टैक्स देना पड़ता । यही है के अगर आप किसी 80G registered Charitable Trusts and NGO की दान देते है तो उसका Income tax में रिबेट ले सकते है ।
आयकर अधिनियम की धारा 80G कुछ राहत कोषों और दान के लिए दान या दान करके टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने का विकल्प प्रदान करती है। पर्सनल, कॉरपोरेट, एचयूएफ और एनआरआई इनकम टैक्सपेयर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। विदेशी संस्थानों और पार्टियों को दान या दान जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। छूट का दावा कुछ मामलों में 100 % तक, कुछ मामलों में 50 % तक या कुछ मामलों में असीमित हो सकता है। दान चेक/मनीआर्डर या नकद द्वारा किया जा सकता है।
नोट :- लेकिन 2,000 रुपये से अधिक के नकद दान पर कर कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।
पहली बात तो अगर आप 80G के अंतर्गत रिबेट ले रहे है तो यह केवल । इसके इलावा जिस ट्रस्ट अदि को दान कर रहे है वह ट्रस्ट या फाउंडेशन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A के तहत पंजीकृत होना चाहिए। आयकर विभाग द्वारा कुछ 12A रजिस्टर्ड संसथान की लिस्ट बनाई गयी है :-
अगर आप किसी 12A registered Trust , NGO को दान दे रहे है तो आपको इसका 80G Tax rebate लेने के लिए निचे दिते डॉक्यूमेंट की जरूरत होगा ।
अगर कोई व्यक्ति देश की तरक्की और मजबूत बनाने वाली संस्थानों को दान देता है तो वह भी Tax rebate के लिए Income tax section 80GGA के अंतर्गत आता है । यदि व्यक्तिगत करदाता को सरकार द्वारा (35(1)(ii), 35(1)(iii), 35CCA, 35CCB के तहत) किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था, विश्वविद्यालय या कॉलेज , 35AC के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्थानीय अथॉरिटी या एसोसिएशन/इंस्टीट्यूशन आदि को दान देता है तो सेक्शन 80GGA के तहत वह उस पर टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकता है।
लेकिन यह 80GGA के तहत टैक्स रिबेट केवल 10 हजार रुपए तक के नकद से अधिक के दान के लिए उपलब्ध नहीं होगी। कारोबारी या पेशेवर आमदनी से इस तरह का दान छूट के दायरे में नहीं आता है। दान पर 100% कर कटौती पाई जा सकती है।
इंडिया में राजनीतिक दलों की तो भरमार है । पर बहुत से लोग आपने पसंदीदा राजनीतिक दाल को फंड देते है । अगर कोई जॉब करने वाला किसी राजनीतिक दल या चुनावी कोष में चंदा करता है, तो वह धारा 80GGC के तहत कर कटौती का दावा कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि यह दान नकद में नहीं होना चाहिए। दान की कुल राशि पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन कटौती की राशि व्यक्ति की कुल कर योग्य आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जिस राजनीतिक दाल को आप पैसा दे रहे है वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 (43 of 1951) के सेक्शन 29A के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आपको Income Tax 80GGC rebate मिलेगा ।
एक दाता एक पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान या एनजीओ को दान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कटौती का दावा कर सकता है।
भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G आपको एक धर्मार्थ संगठन को किए गए दान पर कर कटौती की अनुमति देती है
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष।
राष्ट्रीय खेल कोष।
किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष।
राष्ट्रीय ख्याति का अनुमोदित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान।
भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G इसके लिए प्रावधान प्रदान करती है। 80G के अनुसार, आप अपनी कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए अपनी कुल आय से केंद्र और राज्य राहत कोष, गैर सरकारी संगठनों और अन्य धर्मार्थ संस्थानों को दिए गए दान में से कटौती कर सकते हैं।
नहीं, कोई सरकारी संगठन राजनीतिक दलों को चंदा देने के योग्य नहीं है।
हां, आप किसी राजनीतिक दल में किए गए अपने योगदान पर 100% कटौती प्राप्त कर सकते हैं
हां, आप धारा 80G के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं क्योंकि यह निवासी और अनिवासी भारतीयों दोनों पर लागू होता है।
हाँ, धारा 80G की शर्तों के अनुसार, साझेदारी फर्म उनके द्वारा किए गए दान के विरुद्ध कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।
नहीं
नहीं , जिसके नाम पर रसीद है वही इस Donation tax 80G deduction के लिए अप्लाई कर सकता है ।
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको Income tax return फाइल करने में आसानी होगा । क्योके बहुत से लोग इस 80G, 80GGA और 80GGC के बारे में अनजान रहते है और इसका फ़ायदा ही नहीं ले पाते। पर आशा करते है के अब आपको पता लग चूका होगा के आप दिए गए Donation पर भी फ़ायदा ले सकते है । तो Donation Tax rebate ky hota hai ? Donation par tax kaise bachae आदि के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमरे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सॉइल मीडिया पर फॉलो करे ।
धन्यावाद।
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