क्या है इस पोस्ट में ?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana pmay) मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जो वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करने का इरादा रखता है।
Pradhan Mantri Awas Yojana का लक्ष्य, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके “सब के लिए घर (Housig For All)” के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है.
PMAY (U) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। कालीन क्षेत्र, हालांकि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन में घरों के आकार को बढ़ाने के लिए लचीलापन है।
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार के इस प्रयास को जारी रखते हुए, Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) ने परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के तहत घर की मालिक या सह-मालिक होने का अनिवार्य प्रावधान किया है।
PM Awas Yojana के लिए कौन कर सकता है अप्लाई ?
- केवल 21 से 55 वर्ष की आयु के वाले ही अप्लाई कर सकते है ।
- आवेदक के पास काम से काम 3 वर्ष का स्थाई पता होना चाहिए ।
- जिन लोग जिनके पास पहले से आपने घर है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY केवल उन लोगो को ही इसका लाभ मिलेगा जिसके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होगा।
- परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ ना मिला हो। यदि परिवार में किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है उसके किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
- इस योजना के लिए आवेदन के वक्त अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी है। इसमें पति-पत्नी, और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल हैं। शादी के बाद बेटा या बेटी इस योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं।
- पक्के घर का लाभ उठाने वाले माता-पिता के विवाहित बेटे-बेटियां तो वैसे भी अलग परिवार माने जाते हैं। हालांकि, पति-पत्नी दोनों PMAY का लाभ नहीं ले सकते। यानी, बेटे-बहू या बेटी-दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही मकान पर सब्सिडी मिल सकती है।
स्कीम के लिए लाभपात्रिओ को निचे दिए गए गए अनुसार वर्गीकृत किआ है ?
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).
किसको इतना लोन मिलेगा और कितना ब्याज़ दर है ?
PM Awas Yojna (PMAY 2020) की ज्यादा जानकारी के लिए आप की वेबसाइट पर जा सकते है।
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सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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