Ragging complaint kaise kare in hindi:- हेलो दोस्तों , रैगिंग क्या आपने कभी यह सब्द सुना है ? नहीं तो चलो कॉलेज में किसी सीनियर की आपने जूनियर के साथ Prank , तंग करते हुआ तो देखा होगा ! हाँ , इसी को ही Ragging kehte hai . क्या आपको पता है जो कोई अपने किसी जूनियर से गलत मजाक , किसी काम के लिए जबरदस्ती करता है तो यह Ragging Category me आता है । और यह एक दंडनीय अपराध है । तो यह Ragging kya hai ? Ragging complaint kaise kre ? Ragging Helpline mobile number क्या है ? के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे । Anti Ragging Law and Rules की पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।
नए छात्रों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं कभी-कभी घातक होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी संस्थानों में एंटी रैगिंग हैल्पलाइन होना जरूरी है। शिकायत के लिए संबंधित अधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर प्रकाशित करना आवश्यक है। रैगिंग की प्राथमिकी 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए, पीड़ित, गवाह या मुखबिर की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
Anti Ragging Law Supreme Court Orders
दोस्तों आपने Collage Senior ko junior ki Ragging करते जरुरु देखा होगा । नहीं तो आपने Table 21 या थ्री इडियट फिल्मो में सोल्लगे में new admission वाले स्टूडेंट्स के साथ जबरदस्ती करते जरुरु देखा होगा । पर अगर यह कोई हलके फुल्के मजाक में किया जाए तो अच्छा है । पर अगर इस से किसी को श्रीराक या मानसिक प्रताड़ना होती है तो यह Ragging hai . तो जानते है के क्या क्या Ragging under आता है :-
हमेसा से ही Ragging wrong नहीं था । पहले यह new admission का old students के साथ मेल जॉल बढ़ाने के लिए किया जाता था । लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, यह रौद्र रूप धीरे-धीरे एक अपराध का रूप लेने लगा। क्योंकि कई पुरुष और महिला छात्र समस्याओं के कारण विश्वविद्यालय से बाहर हो गए, कुछ पुरुष और महिला छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली।
आज से कुछ साल पहले 1997 में सबसे ज्यादा अनियमितता के मामले तमिलनाडु में थे। इसलिए, उग्र जैसे अपराधों को खत्म करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में कानून को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसीलिए अब Ragging krna एक कानूनी अपराध माना जाता है, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की सजा का प्रावधान है। हर राजय में State Anti Ragging Law है । जिसके तहत कड़ी सजा का प्राबधान है ।
नए छात्रों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं कभी-कभी घातक होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यूजीसी ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रैग-विरोधी हेल्पलाइन सभी संस्थानों में आवश्यक है।परिसर में होर्डिंग, Anti Ragging Banner लगाकर , कानून और सजा का प्रावधान, शिकायत के लिए संबंधित अधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर प्रकाशित करना आवश्यक है। रैगिंग की प्राथमिकी 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए, पीड़ित, गवाह या मुखबिर की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सभी छात्रों और उनके माता-पिता के नाम और पते के साथ अलग-अलग हलफनामा उपलब्ध कराया जाए ताकि रैगिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई परेशानी न हो।
Supreme court के ऑर्डर्स के बाद देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में एंटी रैगिंग कमेटी (anti ragging commitee), एंटी रैगिंग स्कवायड (anti ragging squad) एवं एंटी रैगिंग मानिटरिंग सेल (anti ragging monitoring cell) का गठन किया गया है। अगर किसी छात्र के साथ Ragging issue होता है तो इसके पास शिकायत कर सकते है ।
आगरा संसथान की Anti Ragging Cell कुछ नहीं करता है या पीड़ित छात्र anti ragging commitee की करवाई से असंतुष्ट है, तो वह पुलिस स्टेशन जा सकता है और उड़ान सूचना रिपोर्ट, यानी एफआईआर (Ragging Complaint FRI) दर्ज कर सकता है। इसके बाद स्टेट Anti Ragging Rules के अनुसार अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
हाँ जी , अगर आप पुलिस के पास जा के ragging complaint FIR नहीं करना चाहते तो आप अपने mobile se ragging complaint kar सकते है । तो online mobile se Ragging complaint kaise kre के लिए निचे दिए स्टेप फॉलो करे :-
भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी (IPC) के तहत रैगिंग के लिए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, जो इस तरह से हैं-
Supreme कोर्ट के Ragging के लिए दिए निर्देश के अनुसार सभी स्टेट ने आपने यहां Ragging rokne ke lie kanoon बनाए है । तो आइए जानते है कहा पर कौन सा Anti Ragging Law है :-
अधिनियम की धारा 3 के तहत उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान के अंदर या बाहर किसी भी पुरुष या महिला छात्र को अपमानित करना अपराध है। इस कानून के तहत रैगिंग के खिलाफ शिकायत नामक अपराधी को अनुच्छेद 5 के तहत दंडनीय है। इस कानून के अनुच्छेद 5 के तहत, एक मोटे अपराधी को दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है। या फिर आपको 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं।
कानून की धारा 3 के तहत, महाराष्ट्र में शैक्षणिक संस्थान के अंदर या बाहर किसी भी पुरुष या महिला छात्र को अपमानित करना अपराध है। इस कानून के तहत, उल्लंघन की शिकायत करने वाले अपराधी को दो साल की जेल और 10,000 के जुर्माने की सजा हो सकती है।
अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, हरियाणा में शैक्षणिक संस्थान के अंदर या बाहर किसी भी छात्र को ठेस पहुंचाना अपराध है। इस एक्ट के तहत रैगिंग के खिलाफ शिकायत नाम के अपराधी को सजा दी जाएगी।
इसके इलावा अन्य राजय ने भी अपने यह पर Anti Ragging Law , Anti ragging Cell , Anti ragging Helpline अदि बनाए है ।
देश की नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन (national anti ragging helpline) 2009 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य Ragging के शिकार छात्रों की मदद करना था। छात्र इस हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 18001805522 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं या वे ईमेल के माध्यम से helpline@antiraging.in पर अपनी समस्या की रिपोर्ट कर सकते हैं।
Anti Ragging Helpline Number : 18001805522
Ant National Helpline Email Address : helpline@antiraging.in
कोई भी अव्यवस्थित आचरण, चाहे वह बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा हो या किसी ऐसे कृत्य से हो, जिसमें किसी फ्रेशर या जूनियर छात्र को चिढ़ाने, व्यवहार करने या अशिष्टता से निपटने का प्रभाव हो।
2. एक उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना जो किसी फ्रेशर या जूनियर छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई या मनोवैज्ञानिक नुकसान का कारण बनता है या होने की संभावना है या डर या आशंका पैदा करता है।
3. छात्रों से ऐसा कोई कार्य करने या कुछ ऐसा करने के लिए कहना जो ऐसा छात्र सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं करेगा और जिसका प्रभाव शर्म या शर्मिंदगी की भावना पैदा करने या उत्पन्न करने का प्रभाव है ताकि एक फ्रेशर के शरीर या मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े
सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में भारत में उल्लंघन पर प्रतिबंध लगा दिया।
हां, आईपीसी की कई धाराओं यानी भारतीय दंड संहिता में अनियमितता का मामला है.
पहले रैगिंग के खिलाफ जनता की राय उतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब है।
2. यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था कि रैगिंग क्या है।
3. पहले, चिंता रैगिंग के हिंसक रूप तक सीमित थी और अन्य रूपों को सहनीय माना जाता था, यहां तक कि वांछनीय भी। अब ऐसा नहीं है।
रैगिंग का कोई भी कार्य, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। कोई भी रैगर, पुरुष या महिला, छात्र या गैर-छात्र, दण्डित नहीं होगा। रैगिंग के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने वाले किसी भी संस्थान को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरिके से Ragging Complaint कर सकते है . आप अपने सोल्लगे के Anti ragging Cell को अपना Anti ragging complaint applicatiion write करके दे सकते है । इसके इलवा आप ऑनलाइन https://www.antiragging.in/ पर जाकर भी आपने कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो ।
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको All about Ragging की जानकारी मिल गया है । यह पर हमने आपको Ragging kya Hota hai hindi me ? Anti ragging Law and Rules kya है ? Ragging Complaint online kaise kre ? रैगिंग शिकायत कॉलेज में कैसे करे ? Anti ragging helpline numbers and email , Ragging complaint kaise kare in hindi अदि के बारे में डिटेल में जानकारी दी है । इस प्रकार की किसी और जानकारी के साथ अगले आर्टिकल में मिलेंगे । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । इसके इलावा आप हमे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते है ।
धन्यवाद ।
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