हेलो दोस्तो , अपने बहुत बार देखा होगा के कोई न कोई दुकानदार आपके फ़टे हुए नोट को चलाने से मना कर देता है । तो आप प्रश्न हो जाते है । पर आपको कही न कही से यह फ़टे पुराने नोट चुपके से चिपका जाता है । पर आपसे यह आगे नहीं चल पते । तो फिर ऐसे नोट का क्या करे ? नोट छोटा हो तो फिर भी ठीक है । पर कई बार आपको 500-2000 रुपए का कोई फता नोट चिपका जाता है । पर अब क्या करे । कोई बात नहीं आपकी इसी समस्या का हम इस आर्टिकल में देना जा रहे है । तो Exchange damaged or mutilated notes from bank कैसे करे? RBI Rules for Damaged currency notes exchange के लिए पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।
विकृत या पुराने बैंक नोटों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2017 में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए। इस दिशानिर्देश में, RBI ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी बैंक ऐसे बैंक नोटों को स्वीकार करने या बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। सभी बैंकों की सभी शाखाओं में विकृत और पुराने उपभोक्ता बैंक नोटों का आदान-प्रदान अनिवार्य है।
RBI Guideline about Exchange damaged or mutilated Notes
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दोस्तों बहुत बार ऐसा होता होता जा आप किसी ATM से cash निकलते है तो आप के हाथ फटा नोट आ जाता है। तो आपके घबराने को कोई जरूरत नहीं है तो आप इसे तुरंत बैंक में जाकर बदल सकते हैं। बैंक को ना कहने का कोई अधिकार नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बैंक कटे-फटे नोटों को स्वीकार करने या बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं। खासकर अगर किसी एटीएम से विकृत बैंक नोट निकलते हैं, तो उन्हें मिनटों में नए नोटों में बदला जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आपको उस बैंक में जाना होगा जिस बैंक के साथ यह ATM connected है।
इस बैंक में आपको एक आवेदन करना होगा और इसमें आपको एटीएम की तारीख, समय, लोकेशन आदि बताना होगा। इस आवेदन के साथ एटीएम रसीद की एक प्रति भी attach करनी होगी। यदि आपके पास रसीद नहीं है, तो आपको मोबाइल फोन पर आए लेनदेन के विवरण की रिपोर्ट करनी होगी। ऐसा करने के बाद, पुराने विकृत नोटों को बदलने के लिए नए नोट आपके दे दिए जाएंगे।
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, सभी बैंकों को पुराने, फटे या कटे-फटे नोटों को स्वीकार करना आवश्यक है, जब तक कि वे नकली न हों। इसलिए, आप आसानी से नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बैंक नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा, इस बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है। RBI Rules for Damaged currency notes exchange
देश में 14 तरह के बैंक नोट चलन में हैं। इनमें से 12 तरह के नोट तो बदल जाते थे, लेकिन 200 और 2000 के नोटों को बदलने के लिए कोई नियम नहीं था।अब रिजर्व बैंक ने नया नियम जारी किया है, 5 सितंबर, 2018 को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी राजपत्र ने बैंक नोटों के आदान-प्रदान के लिए नियम निर्धारित किए। देश में चल रहे 14 प्रकार के कटे-फटे नोटों को कुछ शर्तों के तहत बदला जा सकता है। आरबीआई 1 रुपये से 20 रुपये के नोट बदलने के लिए पैसे नहीं लेता है। हालांकि, इसके लिए विकृत नोटों की लंबाई तय करनी होगी। यानी खराब होने के बाद बैंक नोटों की लंबाई के हिसाब से बैंक नोट बदल दिए जाते हैं।
आपको पूरा रिफंड मिलता है या नहीं यह नोट की स्थिति और मूल्य पर निर्भर करता है। थोड़े-बहुत कटे फटे नोट की स्थिति में पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर नोट ज्यादा फटा है तो आपको कुछ प्रतिशत पैसा वापस मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि 50 रुपये से कम मूल्य के बैंकनोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य मुद्रा के 50% से अधिक है, तो इसका पूरा मूल्य इस नोट के आदान-प्रदान में मिलेगा। यदि 50 रुपये से अधिक मूल्य के बैंकनोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य बैंकनोट के 80% या उससे अधिक के बराबर है, तो आपको उस बैंकनोट को बदलने में पूरा मूल्य मिलेगा।
वहीं अगर सबसे बड़े नोट का मूल्य सामान्य मुद्रा के 40- 80 प्रतिशत के बीच 50 रुपये से अधिक है, तो आपको उस नोट का आधा मूल्य मिलेगा। यदि 50 रुपये से अधिक मूल्य के एक ही Note के दो टुकड़े हैं और वे दो टुकड़े सामान्य नोट के 40% तक प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको Note के कुल मूल्य के बराबर मूल्य मिलेगा। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के बदले आधी कीमत उपलब्ध नहीं है। यानी अब आप बिना किसी नुकसान के अपना पैसा बदल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप निचे दिए टेबल से चेक कर सकते है ।
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नोट नोट का क्षेत्रफल नोट बदलने के लिए क्षेत्रफल
1 रुपये 61.11 सेमी 31 वर्ग सेमी
2 रुपये 67.41 सेमी 34 वर्ग सेमी
5 रुपये 73.71 सेमी 37 वर्ग सेमी
10 रुपये 86.31 सेमी 44 वर्ग सेमी
20 रुपये 14.7 सेमी 47 वर्ग सेमी
ऊपर बताए अनुसार 1 से 20 रुपए के नोट का अगर बताया गया हिस्सा भी होगा तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा और पको आपके नोट का पूरा पैसा मिल जाएगा ।
नोट नोट का क्षेत्रफल पूरे पैसे के लिए क्षेत्रफल आधे पैसे के लिए क्षेत्रफल
50 107.31 वर्ग सेमी 86 वर्ग सेमी 43 वर्ग सेमी
100 114.61 वर्ग सेमी 92 वर्ग सेमी 46 वर्ग सेमी
200 96.36 वर्ग सेमी 78 वर्ग सेमी 39 वर्ग सेमी
500 99.0 वर्ग सेमी 80 वर्ग सेमी 40 वर्ग सेमी
2000 109.56 वर्ग सेमी 88 वर्ग सेमी 44 वर्ग सेमी
अगर आपके पास 50 रुपए से ऊपर का कोई नोट है तो RBI की guidelines के मुताबिक आपने पास नोट के हिसाब से ऊपर बताते अनुसार हिस्सा होना चाहिए
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अगर आपके पास एक नोट के कई टुकड़े है और जिसको बैंक बदलन से मना कर रहा हो तो आप RBI के पास जमा करा सकते है । आरबीआई के नियमों के मुताबिक, नोटों के टुकड़े तोड़े जाने या जला दिए जाने पर उन्हें बदला नहीं जा सकता है। ये बैंक नोट केवल RBI जारी करने वाले कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इन नोटों से आप उसी बैंक में अपने बिलों या करों का भुगतान कर सकते हैं।
ऐसे में आपको इन नोटों को डाक से आरबीआई की शाखा में भेजना होगा। जहां अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नोट कितनी कीमत का है आदि जानकारी देना जरूरी है।
यदि कोई बैंक विकृत Notes को बदलने से इनकार करता है, तो आप RBI के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह लिंक भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम के लिए है। कई रिपोर्टों के अनुसार, कोई भी बैंक एटीएम से कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है। साथ ही, हालांकि, अगर बैंक नियम तोड़ते हैं, तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ग्राहक की शिकायत के आधार पर बैंक को 10 हजार तक का हर्जाना भी देना पड़ सकता है. ।
RBI Guideline Note for Exchange Damaged and Mutilated notes
दरअसल, एटीएम से मिले फटे या क्षतिग्रस्त नोट को बदलने से बैंक मना नहीं कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के मुताबिक अगर आपको कभी एटीएम से ऐसे फटे या खराब नोट मिले तो आप उन्हें आसानी से बैंक से बदल सकते हैं।
हालांकि, ऐसे नोटों में कटौती नंबर पैनल से नहीं होनी चाहिए। इन सभी नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की किसी मुद्रा तिजोरी शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी निर्गम कार्यालय के काउंटरों पर बदला जा सकता है। इसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
आप अपनी नकदी का उपयोग ऐसे कर सकते हैं जैसे कि कोई कोना गायब हो। यदि यह दो टुकड़ों में फट गया है, तो उन्हें वापस एक साथ टेप करें और बिल को एक बैंक में ले जाएं, जहां वे सुनिश्चित करेंगे कि नोट के दोनों किनारों पर सीरियल नंबर मेल खाते हैं और आपको एक नया Note देंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम में यह भी कहा गया है कि अगर करेंसी नोटों को कई टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर फटे नोट का कोई हिस्सा गायब है, तो भी उसे बदला जा सकता है। सामान्य कटे-फटे नोटों को किसी भी बैंक शाखा काउंटर या किसी आरबीआई कार्यालय में बदला जा सकता है।
कटे-फटे नोट एक ऐसा नोट है जिसका एक हिस्सा गायब है या जो दो से अधिक टुकड़ों से बना है। कटे-फटे नोट बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए नोटों को भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियम, 2009 के अनुसार स्वीकार, विनिमय और अधिनिर्णय किया जाएगा।
नहीं कोई पैसा नहीं लेता अगर आपके पास नोट का पर्यापत हिस्सा है । हाँ अगर उपा रबताए गए टेबल के अनुसार काम हिस्सा है तो आपको Note की कीमत का आधा पैसा मिलता है । पर 1-20 रुपए तक के नोट का पूरा पैसा मिलता है ।
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको अब कटे पुराने नोट्स को बैंक से चेंज करने के बारे में अच्छी जानकारी मिला होगा । अब आप बिना दिक्कत के आपने कटे फ़टे , टुकड़े वाले नोट बैंक से आसानी से चेंज करा सकते है । Exchange damaged or mutilated notes from bank , 1-20 rupees damaged note exchange , Exchange mutilated notes from RBI , Post mutilated notes to RBI , Complaint to RBI not accept damaged note at बैंक, RBI Rules for Damaged currency notes exchange आदि के बारे में अच्छी जानकारी मिल गया होगा । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे । धन्यावाद।
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