Online RTI File Kaise Kare :- हेलो दोस्तों , क्या आप किसी Government Department से कोई जानकारी या आंकड़ों की जानकारी चाहते है । पर यह जानकारी कैसे ले पता नहीं है ….. ? कोई बात नहीं आज हम इस विषय Online RTI File Kaise Kare Hindi me जानकारी लेकर आए है । क्या आप भी RTI File करना चाहते है? Online RTI File Kaise Kare के इलावा RTI Form PDF format के बारे में विस्तार से बताने जा रहे है । RTI File online offline के बारे में पूरी जानकारी के इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।
सूचना का अधिकार यानी सूचना का अधिकार आपने इन शब्दों को पहले भी सुना या पढ़ा होगा। 2005 से लागू सूचना के अधिकार ने आम आदमी को इतनी शक्ति दी है कि वह भ्रष्ट सरकार से लेकर भ्रष्ट अधिकारियों तक को प्रभावित कर सकता है। “सूचना का अधिकार” लागू होने के बाद जनता पहले से ज्यादा जागरूक हुई है और आरटीआई लोगों के बीच क्रांति का एक नया माध्यम बनकर उभरा है।
इसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार में आवश्यक सभी सूचना तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च किए गए धन और स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
सूचना के अधिकार का प्रावधान इसकी उपयोगिता और इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि इसे संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। RTI का मतलब सूचना का अधिकार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 19(1), जिसके अनुसार सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम करती है, इसका कार्य क्या है, इसके कार्य क्या हैं आदि। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार के प्रश्न पूछने की शक्ति देता है और टिप्पणियों, सारांशों, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों का अनुरोध कर सकता है।
आरटीआई अधिनियम के अंडर सभी सरकारी नोटिस में शामिल सभी निकाय शामिल हैं, जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं।इस कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आरटीआई मैन्युअल रूप से, लिखित रूप में या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
भारत सरकार के सूचना का अधिकार (RTI) अध्ययन करने के बाद, देश के नागरिकों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:-
आपको बता दें कि चुनाव आयोग, संसद, विधानमंडल, सभी सरकारी कार्यालय, अदालतें, सभी सरकारी बैंक, पुलिस विभाग, सरकारी अस्पताल, सरकारी टेलीफोन और बीमा कंपनियां, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के कार्यालय आरटीआई के दायरे में आते है ।
पर यहाँ पर एक बात धयान में रखे आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करती हो। आपको धारा 8 के तहत विभाग की आंतरिक जांच से संबंधित जानकारी भी प्रदान नहीं की जा सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में लागू होता है।
आवेदक अपनी सुविधानुसार आरटीआई शुल्क का भुगतान नकद, मांग पर या मनीआर्डर द्वारा कर सकता है। अनुरोधित मनीआर्डर या मनीआर्डर संबंधित विभाग के अकाउंट ऑफिसर के नाम पर होना चाहिए। पोस्टल आर्डर किसी भी डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है।
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वैसे तो RTI Complaint file होने के 30 दिनों के भीतर RTI Reply करने का कानून है । पर अगर आपको सबंदित अधिकारी 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है तो धारा 18 के अनुसर आपकी शिकायत सूचना अधिकारी के पास भेज दी जाती है ।
यदि 30 दिनों के भीतर भी आपकी आरटीआई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो इस धारा के तहत आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।
धारा 19(3): यदि आपकी पहली अपील का उत्तर नहीं दिया जाता है, तो आप इस धारा की सहायता से 90 दिनों के भीतर दूसरे अपीलीय निकाय में अपील कर सकते हैं।
इसके बाद आप डायरेक्ट कोर्ट में अपील सकते हैं ।
RTI Type | सूचना आपूर्ति की समय-सीमा (RTI Reply Time) |
सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति | 30 दिन |
जब सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हों, तब सूचना की आपूर्ति | 48 घंटे |
जब आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के जरिये प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में सूचना की आपूर्त्ति | उपर्युक्त दोनों स्थितियों में 05 दिन का समय और जोड़ दिये जाएंगे। |
यह RTI Complaint file करने का सबसे आसान तरीका है । बिना किसी दफ्तर के चक्क्र कटे आपने mobile se RTI file kre सकते है ।यदि आप सूचना के अधिकार का प्रयोग कर किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो, आप नीचे बताए गए साधारण बिक्री कर का पालन करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप ऑनलाइन की बजाय लिखित रूप में RTI Complaint file करना चाहते है तो आपको निचे दिए स्टेप फॉलो करने होंगे :-
वैसे तो आप किसी सादे कागज पर भी RTI application write कर सकते है । पर हम आपके लिए यह पर कुछ RTI Application Form Format पीडीऍफ़ लेकर आए है । आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी RTI Application format यूज़ कर सकते है ।
Simple RTI Application Form Format in English
Download New RTI Application Form Format in English
Download RTI Application Form Format PDF
RTI Application Form Fomat in hindi Download
आवेदन पत्र की स्थिति की जांच करने के लिए, आपको नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करना होगा। Online RTI File Kaise Kare के बाद अब आपको उसी RTI ka status check करना है ।
यदि आप आरटीआई के तहत सूचना का अनुरोध करते हैं और कोई जन सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार करता है, तो आपको ऐसा करने के लिए एक वैध कारण बताना होगा। इसके अलावा, इस संबंध में कोई अपील दायर की जानी चाहिए, और जानकारी प्रदान की जाएगी। नहीं तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा।
आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, यदि कोई जन सूचना अधिकारी दुर्भावनापूर्ण रूप से किसी भी जानकारी से इनकार करता है, झूठी जानकारी प्रदान करता है, आधी जानकारी देता है, या कोई जानकारी प्रदान करने से बचने के लिए किसी दस्तावेज़ को नष्ट करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
आरटीआई अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय के भीतर जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना राशि 25 हजार से अधिक नहीं होगी।इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकते हैं।
कोई भी भारतीय नागरिक आरटीआई अधिनियम के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपको आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, जैसे www.rtionline.gov.in पर जाकर इसका अनुरोध करना होगा। इसके लिए आप www.rtionline.gov.in पर रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यदि सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलीय निकाय में अपील की जा सकती है। प्रत्येक विभाग के पास प्रथम अपील प्राधिकरण है। आप सूचना प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर और अपना आरटीआई अनुरोध जमा करने के 60 दिनों के भीतर अपनी पहली अपील दायर कर सकते हैं।
कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी संगठन से जानकारी प्राप्त या अनुरोध कर सकता है। सूचना चाहने वाले आवेदक का उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होना जरूरी नहीं है, जहां से सूचना मांगी गई है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अनुसरण में, कंपनी ने अपने प्रशासनिक कार्यालयों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को अपीलीय निकाय, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।
भ्रष्टाचार को कम करने और शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए भारतीय संसद ने 2005 में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम अधिनियमित किया। इस कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आरटीआई मैन्युअल रूप से, लिखित रूप में या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
सूचना आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर पीआईओ द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। यदि आवेदन पीआईओ सहायक को दिया जाता है, तो सूचना 35 दिनों के भीतर प्राप्त होनी चाहिए। यदि सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलीय निकाय में अपील की जा सकती है।
केंद्रीय सूचना समिति ने 31 जनवरी, 2006 को एक आदेश को मंजूरी दी। आदेश के तहत, प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक अधिकारी मीडिया अधिकारी का पद संभालेंगे।ये मीडिया अधिकारी सीईओ के रूप में कार्य करते हैं। आवेदक इन अधिकारियों को अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यदि आपकी आरटीआई पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आप धारा 18 के तहत अपनी शिकायत इन सूचना अधिकारियों को भेज सकते हैं।
इतना ही नहीं, धारा 19(1) के तहत, यदि आपकी आरटीआई का जवाब 30 दिनों के भीतर नहीं आता है, तो आप प्रथम अपील प्रशासक के पास पहली अपील दायर कर सकते हैं। हालांकि, प्रथम अपील अधिकारी को अपील प्रस्तुत किए जाने के बाद तक आपको जानकारी प्रदान नहीं की जाती है; यदि आपको जानकारी प्राप्त करने के बाद भी जानकारी नहीं मिलती है, तो आप 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी को धारा 19 (3) के तहत दूसरी अपील दायर कर सकते हैं। उसके बाद, सूचना अनुभाग आपको निश्चित रूप से जानकारी प्रदान करेगा।
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको Online RTI File Kaise Kare in Hindi में जानकारी मिल गया होगा । यह पर हमने RTI kaise file kre ? RTI Act 2015 क्या है ? Right to Information Act 2015 , ऑनलाइन RTI kaise file kre ? Download RTI application form Word format , RTI Application online offline file process , Verify RTI Application status , RTI Application Fees and Time अदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिल गया होगा । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । इसी परकारि की किसी और जानकारी के साथ अगले आर्टिकल में मिलेंगे । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे ।
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Hi Sir,
Hamre yha charitable anath ashram hai . jo ke logo ki funding se chalta hi. kya uska paise aur kharch ke hisab dekhne ke lie RTI File kar sakte hai .
Yes, aap iske lie RTI File kar sakte hai .
Best Article to read