Salary Income भी क्या Income में आता है । इसपर भी कोई income tax चुकता करना होता है ? क्या अभी एक salary person है । आपको भी हर महीने केवल सैलरी income होती है । कितनी इनकम पर कितना टैक्स देना होता है । इस सभी की जानकारी हम इस आर्टिकल में देने जा रहे है । कृपया इस पोस्ट को शुरू से लेकर निचे से अंत तक पढ़े ।
What is the Salary Income ?
Salary Income से तात्पर्य किसी कर्मचारी द्वारा वर्तमान या पूर्व नियोक्ता से रोजगार के संबंध में सेवाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त मुआवजे से है। इस प्रकार,की आय धारा 15, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, के तहत वेतन के रूप में कर योग्य है, यदि भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच एक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मौजूद है।
जॉब करने के रूप में जो आपको वेतन मिलता है , उसको ही Salary income खा जाता है । जो किसी सेवा देने के बदले सीधा आपको लाभ के रूप में दिया जाता है । patrol पंप पर काम करना वाले लोग , Office में काम करने वाले लोग , Factory में काम करने वाले लोग , Delivery जॉब करने वाले लोग , Hotel कर्मचारी यह सबको Salary मिलता है । और यह मिलने वाली सैलरी ही Salary income कहलाती है ।
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What is included in salary income ?
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, वेतन शब्द में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:-
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When is salary income taxable?
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अनुसार वेतन कर योग्य है:-
What is salary allowance?
एक भत्ता, वेतनभोगी कर्मचारी को एक विशेष प्रकार के खर्च को पूरा करने के लिए, एक निश्चित धन-राशि होती है जो की नियोक्ता द्वारा सैलरी के अतिरिक्त दी जाती है । उदाहरण के तौर पर , कुछ कंपनियां कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता प्रदान करती हैं यदि वे निश्चित कार्य घंटों से अधिक काम करते हैं।
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Types of allowance
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत वेतन भत्ते चार प्रकार के होते हैं :-
Allowances which are fully taxable
इसमें निम्लिखित को शामिल किया गया है :-
Allowances which are exempted for a specific amount
Exempted allowances based on actual expenditure
Allowances which are completely tax free
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What are Perquisites?
एक कर्मचारी को एक नियोक्ता द्वारा कई अनुलाभों को प्रदान किया जा सकता है। अनुलाभ एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला कोई भी लाभ है। कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले कुछ प्रमुख अनुलाभ और उनकी कर योग्यता इस प्रकार है:
When and how to pay tax on salary income?
वेतन आय पर टैक्स देने की जरुरत तब पड़ती है जब किसी कर्मचारी की आमदनी taxable limit के ऊपर होती है | भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति की अगर taxable income below 250000/- से कम है तो उसे कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही रिटर्न भरना भी जरुरी नहीं रहता है | ऐसे व्यक्ति का कोई भी TDS एम्प्लायर के द्वारा नहीं काटा जाता है क्यूंकि उसका कोई टैक्स बनता ही नहीं है ।
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What is TDX ?
सैलरी पर कटने वाला TDS, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत आता है और हर कर्मचारी का टीडीएस सैलरी देते समय एम्प्लायर द्वारा काट कर सरकार को जमा करना होता है | यह एम्प्लायर की जिम्मेदारी होती है की टीडीएस को समय पर जमा कराये ।
सैलरी पर टीडीएस काटने की जरुरत तभी पड़ती है जब किसी कर्मचारी की taxable salary वित्त वर्ष में 250000/- से ज्यादा होती है | टीडीएस कितना कटेगा यह इस बात पर निर्भर करता है की किसी कर्मचारी का कितना टैक्स बन रहा है , अगर कोई कर्मचारी अपना टीडीएस कम कटवाना चाहता है तो उसे अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपने एम्प्लायर को देनी होती है, अगर वह ऐसा करता है तो उस कर्मचारी की taxable income डिडक्शन्स मिलने से कम हो जाती है जिससे की कम टैक्स बनता है | एम्प्लायर एवरेज टैक्स को कंप्यूट करके बारह महीनों में विभाजित कर देता है और उतना टैक्स हर महीने कर्मचारी की सैलरी से कटता रहता है ।
Which Income Tax Return has to be filed by the Salary Person?
सैलरी की आमदनी प्राप्त करने वाले को ITR -1 भरना होता है | यह रिटर्न वित्त वर्ष यानी 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरियड में कमाई गयी सैलरी पर अगले वर्ष की 31 जुलाई तक भरना होता है | अगर कोई कर्मचारी अपनी इनकम का ब्यौरा टैक्स रिटर्न भरकर समय से नहीं देता है तो उसे लेट फीस व पेनल्टी के रूप में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है ।
What is FORM-16 ?
फॉर्म 16 में वह जानकारी है जो आपको अपना आयकर रिटर्न तैयार करने और दाखिल करने के लिए आवश्यक है। नियोक्ता को इसे हर साल अगले वर्ष के 15 जून को या उससे पहले जारी करना चाहिए जिसमें कर काटा गया है। इस फॉर्म की मदद से कर्मचारी को यह ज्ञात हो जाता है की एम्प्लायर द्वारा उसे एक वित्त वर्ष में कितनी सैलरी दी गयी है और उस सैलरी पर कितना TDS काटा गया है |
Why Form-16 is necessary for Salary Person?
इस Form-16 में Salary पर्सन को मिलने वाली salary income में जो भी TDS tax बनता है । जो के कंपनी दुवारा सैलरी person के नाम से गवर्नमेंट के पास जमा किया होता है । उस सभी salary income TDS tax की जानकारी इस फॉर्म में होती है ।अगर किसी कर्मचारी का टीडीएस ज्यादा काट लिया जाता है तो वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने अतिरिक्त कटे हुए टीडीएस पर रिफंड प्राप्त कर सकता है ।
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको Salary income tax kya है ? Salary इनकम टैक्स कैसे और कितना बनता है ? सैलरी income पर tax कैसे pay करना है ? TDS क्या है ? Form-sixteen क्या है ? इसी प्रकार की किसी और जानकारी के साथ अगले आर्टिकल में मिलेंगे ।
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सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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