क्या है इस पोस्ट में ?
Section 12A and 80G Registration Process online apply :- हेलो दोस्तों, आपने Charitable Trust को रजिस्टर कैसे करे और कैसे उसमे काम करना है , यह सभ तो हमने आपको आपने पिछले आर्टिकल में बताया है । पर अगर आपको Trust के लिए donation लेना है तो उसके लिए आप Donation dene walo को Tax deduction लेने में हेल्प कर सकते है । वो कैसे …. ? अरे कुछ नहीं आप आपने trust ko 80G के अंतर्गत रजिस्टर करा के । इससे आपको डोनेशन देने वालो को तो Tax rebate मिलेगा , साथ में ही आपको भी Tax me छूट मिलेगी । तो 12a and 80g registration process online क्या है ? 12a 80g registration fees , 12a and 80g registration documents required क्या क्या है यह सभ हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे है । तो 12AB और 80G के तहत रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़े ।
फाइनेंस ऐक्ट, 2020 के तहत 12A / 12 AA या 80 G रजिस्टर किये गए सभी Trust , NGOs को नए प्रावधानों ने इसे हटा दिया है और अधिनियम ने प्रावधान किया है कि मौजूदा संगठन, जोकि इनकम टैक्स ऐक्ट 12A / 12A A / 80G के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन्हें भी आयकर अधिनियम 2020 के सेक्शन 12AB के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।
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Section 12A and 80G Registration Process online apply
सेक्शन 12A एंड 80G के अंतर्गत रजिस्टर करने से पहले आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए के यह है क्या । सेक्शन 80G किसके लिए है और सेक्शन 12A का क्या मतलब है । सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में चहरचा करते है । साथ के साथ ही Section 12A , 80G Application form , Eligibility , required documents के सात साथ online apply कैसे करेंगे के बारे में जानते है ।
Section 12A क्या है ?
कोई भी गैर-लाभकारी ट्रस्ट , जैसे धर्मार्थ संगठन, धार्मिक संगठन, धारा 8 Company, या NGO, आयकर से पूर्ण छूट का दावा करने के लिए पात्र है। पर इसके लिए Section 12A के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी एनजीओ, ट्रस्ट या संगठन निगमन के तुरंत बाद धारा 12A के तहत पंजीकृत हों। यदि कोई NGO 12A प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं करता है, तो उसे वर्ष के दौरान अधिशेष के लिए आयकर का भुगतान करना होगा। भले ही एनजीओ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो, पर आपको टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए अपने Trust , NGO के लिए 12ए प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
Section 12A के तहत registration के बिना आपके दुवारा लिए सभी दान पर Tax दरें लागु होगी। अगर आप 12A Certificate ke lie registration कर लेते है आपको दान देने वालो को भी Donation Tax 80G benefits मिल सकता है ।
[Latest Update] अब 12AB के तहत पंजीकरण होता है
पहले, संगठन की आय को कर से छूट देने के लिए एक गैर सरकारी संगठन द्वारा पंजीकरण Section 12AA के तहत किया जाता था। पंजीकरण की धारा 12ए के बाद के सभी राजस्व पर income कर नहीं लगेगा। यदि कोई एनजीओ 12ए पंजीकरण प्राप्त नहीं करता है, तो वर्ष के दौरान अधिशेष पर आयकर का भुगतान किया जाता है।
धारा 12ए और धारा 12एए के नए अनुपालन के तहत, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 12एए के तहत छूट प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को 31 दिसंबर, 2020 तक फिर से आवेदन करना होगा और Section 12AB के तहत एक नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
पंजीकरण के लिए शर्तें– Eligibility for register under Section 12AB
- Section 12A या 12AA के तहत पंजीकृत सभी मौजूदा ट्रस्ट नए धारा 12एबी प्रावधान के अधीन होंगे।
- ट्रस्ट और नए स्थापित संगठन जो पहली बार आयकर के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें तीन साल के लिए अस्थायी पंजीकरण प्राप्त होगा।
- अस्थायी पंजीकरण तीन साल के लिए वैध होगा।
- Trust 12AB Certificate Renew के लिए 6 महीने पहले जमा किया जाना चाहिए
- धारा 12ए या 12एए के तहत सभी एकमुश्त पंजीकरण को हर 5 साल में अपना पंजीकरण नवीनीकृत करना होगा।
- आपके आवेदन पर कार्रवाई हो जाने के बाद, धारा 12एए और 80जी के तहत आपके ट्रस्ट या फाउंडेशन के पंजीकरण की 5 साल के आयकर के साथ दोबारा जांच की जा सकती है।
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आवश्यक दस्तावेज – Required Documents for 12AB Registration
- कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र / ट्रस्ट / कंपनी / पंजीकरण दस्तावेज
- निदेशक मंडल / मेंबर के पैन कार्ड को कॉपी
- निदेशकों/मेंबर्स के आधार कार्ड की प्रति
- निदेशक/ मेंबर के डिजिटल हस्ताक्षर
- कंपनी के कानूनों के AOA और MOA की नकल
- पिछले वर्षो के इनकम टैक्स रिटर्न
- स्थापना के बाद से सभी वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
- एनजीओ के लिए एड्रेस प्रूफ, हाउस प्रॉपर्टी / वाटर बिल पर इलेक्ट्रिसिटी बिल / टैक्स की रसीद ।
धारा 12एबी रजिस्ट्रेशन के लाभ– Section 12AB Registered Trust Benefits
- आय कर से मुक्त
- सरकार/अन्य एजेंसियों से अनुदान प्राप्त करने से लाभ।
- FCRA पंजीकरण के लाभ।
- विदेशी कर विनियमन अधिनियम, 2010 या एफसीआरए के तहत लाभ प्राप्त करें।
Section 12AB online Apply Process
छूट का दावा करने के लिए, एक एनजीओ को नीचे दिए गए चरणों का पालन करके Form 10A में प्रमुख आयुक्त या आयकर आयुक्त को ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए:-Section 12A and 80G Registration Process online apply
- आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करें www.incometaxindiaefiling.gov.in
- ई-फाइल टैब के अंतर्गत “आयकर प्रपत्र” पर जाएं।
- ड्रॉप डाउन सूची से फॉर्म का नाम Form 10A और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के रूप में चुनें।
- सबमिशन मोड में “तैयार और ऑनलाइन जमा करें” के विकल्प का चयन करें।
- फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक और लागू संलग्नक संलग्न करें।
- रिटर्न दाखिल करते समय आवश्यकतानुसार डिजिटल हस्ताक्षर या ईवीसी का उपयोग करके फॉर्म जमा करें।
धारा 80जी क्या है – Income Tax Section 80G
सभी प्रकार के ट्रस्ट और NGOs को आयकर विभाग से आयकर अधिनियम के तहत 80जी पंजीकरण प्राप्त होता है। 80G प्रमाणन शुरू करने का लक्ष्य ऐसे संगठनों में आने के लिए अधिक दाताओं और अधिक दान को प्रोत्साहित करना है। दाता को 80जी और एनजीओ पंजीकरण वाले संगठनों को दान करने से जो लाभ मिलता है, वह यह है कि उसे अपने दान के 50% Tax deduction मिलता है। दाता इन दानों को अपनी कुल आय में से काट सकता है। डोनेशन देने वाले को इस Donation tax rebate के लिए Donation Receipt लें होगा जिस पर Trust Stamp , संगठन का नाम, तारीख और पिन का उल्लेख होना चाहिए।
धारा 80जी(5) पंजीकरण के लिए शर्तें – Eligibility for Registration under Section 80G
- दान मिले पैसा का उपयोग किस धार्मिक उपदेश या किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं किया जाएगा ,यह जान परोपकार के लिए होना चाहिए
- यदि संस्था किसी ऐसे व्यवसाय/वित्तीय लेन-देन में शामिल है जो पूरी तरह से एक धर्मार्थ संगठन के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो उसे दोनों संस्थाओं को अलग रखना चाहिए। आपका व्यवसाय 80G पंजीकरण के लिए योग्य नहीं हो सकता है।
- प्राप्त दान का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यहां तक कि संगठन के भीतर भी।
- अगर एनजीओ को किसी राजनीतिक दल से फंड मिलता है या भारत से बाहर काम करने वाले ट्रस्टों को उपहार दिए जाते हैं, तो 80G प्रमाणन के लिए आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- धारा 8 पंजीकृत दस्तावेज/संस्था/कंपनी के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए।
धारा 80जी पंजीकरण लाभ – Section 80G Benefits
- आयकर अधिनियम की धारा 80जी (5) के तहत पंजीकरण गैर सरकारी संगठनों को लाभ प्रदान करता है।
- यदि एनजीओ के पास 80G (5) प्रमाणपत्र है, तो दाता को उसकी आय के कर आधार पर वित्तीय लाभ प्राप्त होता है।
- अगर कोई एनजीओ धारा 80जी (5) के तहत पंजीकृत है, तो एनजीओ को दान देने वाले व्यक्ति या संगठन को उनकी कर योग्य आय में से 50% की कटौती मिलेगी।
- 80G (5) प्रमाणन का उपयोग करके, NGO अधिक दाताओं को आकर्षित कर सकते हैं।
- केवल 12ए और 80जी पंजीकरण वाले गैर सरकारी संगठन ही सरकारी फंडिंग के लिए पात्र हैं।
- 80G पंजीकरण होने से विदेशी दाताओ से भी दान ले सकते है ।
Required Document for 80G registration
- पंजीकरण प्रमाण पत्र और MOA
- ट्रस्ट Deed
- ट्रस्ट के मालकी या रेंट पर लिए प्रॉपर्टी पेपर
- NGO के पैन कार्ड की एक प्रति,
- पते का प्रमाण, जैसे बिजली बिल/हाउस टैक्स रसीद/पानी बिल की कॉपी,
- निगमन के बाद से या पिछले 3 वर्षों में प्रायोजन गतिविधियों और प्रगति रिपोर्ट का प्रमाण,
- ट्रस्ट के सभी मेंबर की पूरी डिटेल , प्रूफ के साथ
- इसकी स्थापना के बाद से या पिछले 3 वर्षों में खातों का विवरण, बैलेंस शीट और आय घोषणा दस्तावेज,
- दाताओं की सूची और विवरण, जैसे उनका पता और पैन,
- धारा 12ए पंजीकरण की एक प्रति या धारा 10(23) या धारा 10 (23सी) के तहत जारी नोटिस की एक प्रति।
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80G Registration Online Process
ऊपर बताए सभी प्रकार के डाक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप किसी वकील की हेल्प या खुद से ही Online income Tax की वेबसाइट पर ही 80G registration ke lie online apply कर सकते है । Section 12A and 80G Registration Process online apply
- आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग ऑन करें
- ई-फाइल टैब के तहत “आयकर फॉर्म” पर जाएं।
- ड्रॉप डाउन सूची से फॉर्म का नाम “FORM 10A” और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के रूप में चुनें।
- सबमिशन मोड में “तैयार और ऑनलाइन जमा करें” के विकल्प का चयन करें।
- फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक और लागू संलग्नक संलग्न करें।
- रिटर्न दाखिल करते समय आवश्यकतानुसार डिजिटल हस्ताक्षर या ईवीसी का उपयोग करके फॉर्म जमा करें।
Section 80G certificate Application Forms and Timelines
Category | Forms | Timeline to make application |
Trusts already approved/registered and their approval/registration is continuing an on 01-04-2021. | 10A | On or before 31-03-2022 |
Trusts making application for provisional registration/approval | 10A | 1 month before the commencement |
Conversion of provisional registration into regular registration | 10AB | At least 6 months before the expiry or within 6 months of commencement of its activities, whichever is earlier |
Renewal of registration/approval after five year said registration period. | 10AB | At least 6 months prior to expiry of the said registration period |
80G Certification Issue
10ए के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, पीसीआईटी या सीआईटी फॉर्म 10एसी पर लिखित रूप में प्रवेश का आदेश जारी करेगा और आवेदकों को एक अद्वितीय सोलह-अंकीय Unique Registration Number (URN) जारी करेगा। पीसीआईटी/सीआईटी आवेदक से और दस्तावेजों का अनुरोध कर सकता है, यदि इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है, या सुनवाई का अवसर देने के बाद आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकृति आदेश फॉर्म संख्या 10एसी में भी पारित किया जाएगा गैर सरकारी संगठन को दिया गया पंजीकरण वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से संशोधित अधिनियम के नए प्रावधानों के अनुसार मान्य होगा।
10AB के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण, अस्वीकृति या पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन फॉर्म 10AD पर होगा और यदि पंजीकरण प्रदान किया जाता है, तो PCIT या CIT सोलह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर (URN) जारी करेगा। साथ ही इस मामले में, पीसीआईटी/सीआईटी को ट्रस्ट फंड या संस्थान की गतिविधियों की शुद्धता और ट्रस्ट के किसी अन्य लागू कानून की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज का अनुरोध करने का अधिकार है।
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सेक्शन 80G certificate के लिए समय कितना लगता है
उपरोक्त को संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि पंजीकरण/अनंतिम पंजीकरण/मौजूदा पंजीकरणों के पुन: सत्यापन के लिए आदेश जारी करने की समय सीमा इस प्रकार है:-
इकाई की श्रेणी | पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा | आदेश पारित करने की समय सीमा |
मौजूदा 80G पंजीकृत संस्थाओं के लिए | 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक | जिस महीने में आवेदन प्राप्त होता है, उसके अंत से 3 महीने के भीतर |
किसी अन्य मामले में (ताजा अनंतिम पंजीकरण सहित) | पिछले वर्ष की शुरुआत से कम से कम 1 महीने पहले उस निर्धारण वर्ष से संबंधित है जिससे उक्त पंजीकरण मांगा गया है | जिस महीने में आवेदन प्राप्त होता है, उसके अंत से 1 महीने के भीतर |
ट्रस्ट या संस्थान जो धारा 80जी के नए प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं और उक्त पंजीकरण की अवधि समाप्त होने वाली है | उक्त अवधि की समाप्ति से कम से कम 6 महीने पहले | जिस महीने में आवेदन प्राप्त हुआ था, उसके अंत से 6 महीने के भीतर |
5 वर्षों के लिए अनंतिम से अंतिम पंजीकरण का विकल्प चुनने वाले ट्रस्ट | अनंतिम पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम 6 महीने पहले या इसकी गतिविधियों के शुरू होने के 6 महीने के भीतर, जो भी पहले हो | इस महीने के अंत में जो आवेदन आरईसी था से 6 महीने के भीतर eived |
उलंघना करने पर सजा – Section 80G Penal provisions
किस भी 80G Certified Trust को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गुइडेलिने के मुताबिक ही काम करना होता । आयकर विभाग को प्राप्त दान का विवरण भी दाखिल करना आवश्यक है। उपरोक्त के गैर-अनुपालन पर निर्धारिती डिफ़ॉल्ट रूप से निर्धारिती बन जाएगा और धारा 271K के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा और दंड की मात्रा होगी।
न्यूनतम: रु. 10,000
अधिकतम: रु 1,00,000

Difference Between Section 12A and Section 80G
यह दोनों अलग अलग है । इनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अलग अलग है । Section 12A certificate ट्रस्ट को मिलने वाले दान के पैसा पर trust को इनकम टैक्स में छूट प्रपात करने के लिए है । जिसका मतलब है पैसे लेने वाले के लिए टैक्स रिबेट लेने के लिए है ।
पर Section 80G इसके उलट दान देने वाले के लिए Tax Deduction में हेल्प करता है । अगर कोई दान दाता की 80g Registered trust ko donation देता है और साथ में उसकी रसीद लेता है, जिसमे ट्रस्ट की पूरी जानकारी हो । तो वह आपने Income tax में इसका रिबेट ले सकता है ।
सवाल-जवाब (FAQ)
12ए पंजीकरण एक बार का पंजीकरण है जो आयकर विभाग द्वारा ट्रस्टों और अन्य गैर-लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। पंजीकरण का उद्देश्य आयकर के भुगतान से मुक्त होना है। 12A पंजीकरण आमतौर पर निगमन के तुरंत बाद लागू किया जाता है।
अगर कोई संगठन आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत प्रमाणन प्राप्त करता है, तो उस NGO के दानकर्ता आयकर छूट का दावा कर सकते हैं। यह एक बार का पंजीकरण नहीं है। वैधता की इस अवधि के बाद, इसे नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
हां! दोनों एक साथ file किया जा सकता है या उन्हें अलग से भी file किया जा सकता है। कुछ संगठन दोनों आवेदनों को अलग-अलग लागू करने के इच्छुक हैं, इसलिए पंजीकरण के लिए धारा 12ए के तहत पहले आवेदन किया जाएगा। क्योके Section 80G सर्टिफिकेट लेने के लिए 12A certificate होना अनिवार्या होता है ।
12A पंजीकरण: लाइफटाइम वैधता
80G पंजीकरण: 1 से 3 साल वैधता
धारा 80जी के तहत कटौती सकल कुल आय के अधिकतम 10% तक सीमित है। दान की कटौती के बाद शेष आय करदाता के आयकर स्लैब के अनुसार कर योग्य होगी।
निष्कर्ष
जैसे के आपने जाना धारा 12AB के तहत पंजीकरण गैर-लाभकारी संगठनों को कर शुल्क से मुक्त होने की अनुमति देता है। अन्यथा, उन्हें आईटीआर जमा करना होगा । दूसरी ओर, धारा 80G यह सुनिश्चित करती है कि एक व्यक्ति जो किसी एनजीओ को दान करता है, वह अपनी कर योग्य आय से राशि घटा सकता है, जिससे दान में वृद्धि हो सकती है। यह पर हमने Section 12A , Section 12AB registration Process online , Documents , Eligibility , 12A trust registration application form की जानकारी दी है । वही पर हमने Section 80G के अंतरगत ट्रस्ट कैसे रजिस्टर करे ? Section 80G Trust registration online , Application Form , Section 80G registration बेनिफिट , Section 12A and 80G Registration Process online apply आदि के बारे में विस्तार में बताया है । आप अपने सवाल और सुझाव निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे ।
धन्यावाद।
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सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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