क्या है इस पोस्ट में ?
UAPA Act Kya hai :- हेलो दोस्तों, अपने किसी को आंतकवादी घोषित करते हुए तो किसी न किसी न्यूज़ चैनल पर तो सुना होगा । पर क्या आपको पता है किसी को आतंकवादी कैसे घोषित किया जाता है? किस कानून के अंतर्गत ऐसा किया जाता है ? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार फायरिंग मामले ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जेड सुरक्षा देने के फैसले पर अल-ओवैसी ने कहा कि वह उन्हें नहीं चाहते. वे हमले में शामिल प्रतिवादियों के खिलाफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (UAPA) के तहत कार्रवाई करना चाहते हैं। ओवैसी सांसद (यूएपीए) जिस कानून की बात कर रहे हैं, उसमें बेहद सख्त कानून है, जिसके मुताबिक शक के आधार पर आरोपी को आतंकवादी माना जा सकता है। तो इस आर्टिकल में हम UAPA Act Kya hai in Hindi डिटेल जानकारी में बात करेंगे।
विपक्षी दल और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हैं, जबकि इसके समर्थक इसे आतंकवाद का मुकाबला करना और देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना कहते हैं। 2019 के संशोधनों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून के तहत सरकार न केवल किसी संगठन या संस्था, बल्कि एक विशिष्ट व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है।
UAPA Act Kya hai in Hindi
UAPA एक्ट का फुल फॉर्म ? what is full form of UAPA ?
UAPA का फुल फॉर्म Unlawful Activities Prevention Act यानि हिंदी में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है।
UAPA Kya hai In Hindi
भारतीय संसद ने 1967 में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA) को बनाया था। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। इस मामले में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के पास कई शक्तियां हैं। हालांकि, 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में बदलाव किए गए। पर सबसे ज्यादा चर्चित है 2019 में NDA सरकार में इसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद इसे और मजबूत किया गया। 2019 के नए शोध के बाद किस भी व्यक्ति को शक के आधार पर ही आतंकी माना जा सकता है। जिसके चलते इस UAPA Act 2019 की बहुत आलोचना भी हुई थी।
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UAPA किस किस पर लगता है – Reasons for Apply UAPA
- भारत की एकता अखंडता सुरक्षा संप्रभुता को संकट पहुंचने वालो पर
- आतंक फैलाने या साथ देने वालो पर
- बम धमाकों के दोषी
- जाली नोट कारोबार में शामिल लोगो पर
- देश के एंटी ग्रुप में शामिल लोगो पर

क्यों किया गया UAPA Act 2019 संशोधन – UAPA Act 2019 Changes
दरअसल, इन प्रावधानों में संशोधन देश में फैले कई अघोषित आतंकवादी नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए किया गया था। पिछले कानून के तहत, आतंकवादी संगठनों से जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाना संभव था, लेकिन उनके निदेशक या सदस्य कनून के दायरे में नहीं आते थे । जिसके चलते कुछ समय बाद वे एक नया संगठन या नए नाम के साथ एक नया संगठन बनाने के आदी हो जाते हैं। इस खतरे को भांपते हुए, 2019 में केंद्र सरकार ने 1967 के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम में भारी संशोधन किया। तब से, आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ उनके संचालकों और सदस्यों के साथ किसी भी तरह की संबद्धता वाले संगठन भी दायरे के प्रतिबंध के अधीन हैं। इसके अलावा, सुरक्षा सेवाएं यह भी घोषित कर सकती हैं कि वे संदेह के घेरे में आतंकवादी हैं।
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विवाद का मुख्य कारण – UAPA Act 2019 Conflict Reasons
जब यह UAPA Act 2019 पास हुआ था यह इस पर बहुत बबाल हुआ था । क्योके इस प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को केवल संदेह होने पर ही आतंकवादी माना जा सकता जा सकता है । यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकवादी संगठन से सीधा संबंध दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। वहीं, आतंकी घोषित पर इस ठप्पा को हटवाने के लिए समीक्षा समिति को आवेदन देना होगा। हालाँकि, आप बाद में अदालत में अपील कर सकते हैं।
कार्यकर्ता समूहों के लोगों का कहना है कि सरकार इस कानून का अवैध और मनमाने ढंग से इस्तेमाल करके संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। उन्हें चिंता है कि इसका इस्तेमाल असली आतंकवादियों के साथ-साथ सरकार विरोधी नीति लेखकों, अभियोजकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी किया जा सकता है।
ये हैं कठोर प्रावधान – UAPA Act Punishment Rules
यूएपीए की धारा 43डी(2) के तहत पुलिस हिरासत की अवधि को दोगुना तक बढ़ा सकती है। इस तरह 30 दिन की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। वहीं, न्यायिक हिरासत 90 दिनों तक हो सकती है, जबकि अन्य कानूनों के तहत हिरासत केवल 60 दिन है। इतना ही नहीं, यूएपीए के तहत मामला दर्ज होने पर अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है। अगर आपके खिलाफ यूएपीए की धारा 43डी (5) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो कोई अदालत भी आपको जमानत नहीं दे सकती। इसमें सात साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान। साथ ही आरोपी की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है।
TADA Act:- यह कानून पहली बार 1985 में लागू किया गया था और 1995 तक प्रभावी था। यह अधिनियम पंजाब में आतंकवाद के उदय के कारण सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए पेश किया गया था। मूल रूप से पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लागू किया गया। बाद में मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न आधारों पर कानून की आलोचना की गई, जिसके कारण मई 1995 में दुरुपयोग और बढ़ती अलोकप्रियता के व्यापक आरोपों के कारण इसे हटा दिया गया।
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UAPA एक्ट खास बातें – Main Features of UAPA Act
- इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी को कई शक्तियां दी जाती हैं। इन शक्तियों के साथ, यदि राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के महानिदेशक चाहें, तो वह किसी भी मामले में संबंधित पार्टी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी दे सकते हैं।
- जनरल यूनियन ऑफ ओल्ड लीग्स लॉ को 1967 में प्रख्यापित किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत उपलब्ध स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था।
- कुछ समय में POTA और TADA जैसे एक्ट्स को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन UAPA एक्ट पहले से अब अधिक मजबूत हो गया है
- 2019 में हुए शोध के अनुसार अब किसी भी संस्था या व्यक्ति को केवल शक के आधार पर भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
- यानी अगर राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को संदेह है कि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो उसे आतंकवादी माना जा सकता है।
- जब किसी व्यक्ति पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया जाता है तो उसे हटाने के लिए उस व्यक्ति को सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति के पास जाना होता है , न कि अदालत द्वारा। यहां जाने के बाद आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
- यह कानून अपराधियों के अलावा कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों पर भी लागू हो सकता है.
- यूएपीए अधिनियम के तहत, यदि आप “भारत विरोधी आक्रोश” फैलाते हैं, तो भी यह एक अपराध और अवैध है।
- एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 18, 19, 20, 38 और 39 जैसी विभिन्न धाराओं के तहत एक यूएपीए मुकदमा लाया जा सकता है।
- किसी पर्सन के किसी गैरकानूनी या आतंकवादी संगठन में शामिल होने पर धारा 38 और मदद करने पर धारा 39 लगाया जाता है।
- हालांकि, जब आरोपी को पता चलता है कि वह एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है, तो आतंकवादी संगठनों की सहायता करने की धारा 38 और धारा 39। लागू किए जाते हैं।
- इसी UAPA के तहत अगर किसी व्यक्ति पर धारा 43D(2) लगाई जाती है तो पुलिस कस्टडी समय भी दोगुना हो सकता है। यूएपीए के तहत पुलिस को 30 दिन की हिरासत और 90 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है।
- यह भी कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को पूर्व जमानत भी नहीं मिलती है। गौरतलब है कि यदि पुलिस द्वारा आपको रिहा करने के बाद भी अग्रिम जमानत का भुगतान नहीं किया जाता है।
- यूएपीए में आरोपी के लिए कम से कम 7 साल की जेल की सजा है। इस कानून के तहत कई लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज हैं।
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद, इन व्यक्तियों को पुलिस रिकॉर्ड में भारत विरोधी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये व्यक्ति भविष्य में किसी भी गवर्नमेंट-फंडेड किसी भी स्कीम के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
- UAPA लगे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। क्योंकि वे पुलिस रिकॉर्ड में ओजीडब्ल्यू के रूप में पंजीकृत हैं, और सरकारी नौकरी पाना तो दूर, उनके लिए निजी नौकरी पाना मुश्किल है।
- सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के लिए भी उनके लिए पुलिस से परमिट लेना मुश्किल होता है।
- इस कानून के तहत आरोपी का पैसा, प्रॉपर्टी भी जब्त किया जा सकता है।
POTA Act :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 की धारा 3, 4, 5 और 6 में पोटा फुल फॉर्म से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इस गिरफ्तारी कानून के तहत, अपराध करने से पहले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। पूर्व-परीक्षण निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। वास्तव में, यह निवारक निरोध भारत में राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा के रखरखाव के कारणों से हो सकता है।
Download UAPA Act 1967 Pdf
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सवाल जवाब (FAQ)
यूएपीए अधिनियम 1967 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम संविधान की धारा 19(1) के तहत प्रदान की गई मौलिक स्वतंत्रता पर उचित सीमाएं लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था। हाल के वर्षों में, पोटा और टाडा जैसी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन यूएपीए कानून अभी भी मौजूद है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।
भारतीय संसद ने 1967 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) अधिनियमित किया। हालांकि, 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में बदलाव किए गए। लेकिन 2019 के संशोधन में इसमें सख्त प्रावधान जोड़े गए, तब से यह सवालों के कठघरे में है।
UAPA – गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act”. इसका हिंदी मतलब है “आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम”.
“Prevention of Terrorism Act” यानि हिंदी में कहें तो “आतंकवाद निरोधक अधिनियम”
निष्कर्ष
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको UAPA Act Kya hai ? UAPA Act किस पर लगाया जाता है ? आतंकवादी घोषित करने के लिए UAPA Act में क्या प्राबधान है ? UAPA Act me punishment क्या क्या है ? UAPA Act bail कैसे ले ? अदि के बारे में पूरी बात की है । अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप निचे कमेंट कर सकते है । हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे । धन्यावाद।
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सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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