महिलाओं से छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न | Molestation and Sexual Harassment of Women | women harassment complaint kaise kre | mental harassment complaint
हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की तारीख में दुनिया जितनी तेजी के साथ आधुनिकरण की तरफ जा रही है वैसे मैं दुनिया में काफी बदलाव भी आ रहा है। लेकिन आज की तारीख में महिलाओं के साथ आए दिन कोई ना कोई अपराध हो रहा है। इसके अलावा महिलाएं जहां भी काम करती हैं उनको हमेशा लोग खराब नजर से देखते हैं और उनका गलत फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं।
ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी महिला किसी भी ऑफिस में काम कर रही है तो उसके साथ यौन शोषण यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी घटना घटित हो रही है। ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर में सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है ? भारत में सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए किस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है?
अगर किसी की महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है महिला उस व्यक्ति के खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पोस्ट को आखिर तक पढ़े जाने-
महिलाओं के प्रति अश्लील टिप्पणी, यौन शोषण स्पर्श, अश्लील फिल्में दिखाना, अश्लील बातें करना, अश्लील एसएमएस भेजना, फोन काल करना, काम में वरीयता देने की पेशकश करना,चिकोटी काटना, हाथ पकड़ना या इससे आगे कुछ और हरकत, काम में बाधा उत्पन्न करने की धमकी देना, मौजूदा और भविष्य के जॉब उपलब्धियों को प्रभावित करने की धमकी देना, अपने व्यवहार से कार्यस्थल को डरावना और दखलपूर्ण बनाने वालों के खिलाफ कम्प्लेन किया जा सकता है।
यदि हम चाहते हैं कि महिलाओं को घर के अंदर और बाहर एक सुरक्षित वातावरण मिले, उनके खिलाफ यौन हिंसा को समाप्त किया जाए, तो समाज में निहित पितृसत्तात्मक सोच को बदलना होगा। उन सभी रीति-रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों और रीति-रिवाजों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जो महिलाओं के पैरों को जंजीरों से बांधते हैं। पुरुषों को यह समझना चाहिए कि वे घर के बाहर की दुनिया पर एकाधिकार नहीं करेंगे। आधी दुनिया वहां धीरे-धीरे बुला रही है और अपनी उपस्थिति को शक्तिशाली और पूरी तरह से महसूस कर रही है।
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सेक्सुअल हैरेसमेंट दो प्रकार के होते हैं जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं जो इस प्रकार है
जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में दुनिया में ऐसे अनेकों कंपनी है जहां पर महिलाएं जब नौकरी के लिए जाती है. तो उनको नौकरी देने के बदले में अश्लील हरकते करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए उनके ऊपर अश्लील के लिए दबाव भी बनाया जाता है I अगर जो महिलाएं उनकी बातें नहीं मानती हैं उन्हें नौकरी वहां पर नहीं मिल पाती हैं I
कई महिलाएं तो उनके इस ऑफर को स्वीकार करती हैं प्रमुख कारण के उनके ऊपर घर की कोई आर्थिक जिम्मेदारी होती हैI उनके दबाव में हुआ उनके ऑफर को स्वीकार कर लेती हैं ताकि उन्हें नौकरी मिल सकेI
आज की तारीख में आप लोगों ने सुना होगा कि कोई महिला ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके साथ है सेक्सुअल हरश्मेंट जैसी घटना घटती जाती है। इसके अलावा कार्यस्थल पर ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो महिलाओं को पर संपर्क स्थापित करने के लिए दबाव में डालते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि महिलाओं के बॉस विशेष तौर पर इस प्रकार के ऑफर देते हैं और साथ में कहते हैं के अगर उनकी बात मान लेती है तो अगले साल उनका प्रमोशन पूरी तरह से निश्चित है।
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दोस्तों यह बात पढ़ने के बाद आप स्वयं विचार करने करने लगेंगे कि पुरुष भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल यह बात सही है कई ऐसे कॉर्पोरेट जगत है या कंपनियां है।
जहां पर महिलाएं बॉस होती है या सीनियर अधिकारी होती हैं, ऐसे में वह ऐसे पुरुषों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट करती हैं। इसलिए अगर पुरुष आप हैं और आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई घटना घटित होता है तो आप कानूनी मदद ले सकते हैं।
यदि कार्यस्थल पर कोई आपका यौन उत्पीड़न करता है, तो लिखित शिकायत दर्ज करने से पहले कुछ Home Work करें। अपनी बात को साबित करना आसान बनाने के लिए अगर यह आपका बॉस या कोई सहकर्मी आदि है जो आपको परेशान कर रहा है, आसपास बैठे सहकर्मी को सूचित करने का प्रयास करें और अपने मोबाइल फोन से गुप्त रूप से आपका ऑडियो/वीडियो रिकॉर्ड करें। यदि आप अश्लील संदेश आदि भेजते हैं, तो कृपया स्क्रीनशॉट लें। ऐसे में बहुत कम सहकर्मी आपकी महिला सहकर्मी को साथी दे सकते हैं तो उस समय मोबाइल/स्क्रीन शॉर्ट क्लिप बहुत मददगार होगी।
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अगर आपके साथ कोई Work Office में कोई सहकर्मी या Boss अश्लील हरकत कर रहा है तो आपको कंपनी ऑफिस में Written Complaint करे। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी शिकायत की रिपोर्ट सीधे Internal Complaint Committee को करें। कंपनी का प्रबंधन अक्सर ऐसी गतिविधि में शामिल व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता है। तो या निश्चित रूप से ध्यान रखें कि कोई मौखिक शिकायत प्राप्त होने पर भी कोई करवाई नहीं करता । कंपनी का प्रबंधन सीधे तौर पर इनकार करेगा कि हमें शिकायत भी नहीं मिली है। इस लिए हमेशा Written me complaint करे।
अगर आपको कंप्लेंट पर कंपनी कोई उचित करवाई नहीं करता है तो आप डायरेक्ट Police me Sexual Harassment complaint kar sakte hai ? Police में आपको अपनी FIR दर्ज करना होगा । और हो सके तो साथ में सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग , मैसेज अदि भी पेश करे । इसके बाद पुलिस Sexual Harassment complaint के आधार पर नीच दिए गयी धाराए के अनुसार करवाई करती है ।
यदि पीड़िता शारीरिक रूप से अनुपालन करने में असमर्थ है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य, करीबी रिश्तेदार, सहकर्मियों, या किसी और को घटना की जानकारी होती है। आप पीड़िता की अनुमति से इस घटना की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
साथ ही, यदि पीड़ित कोमा में है, बेहोश है या मृत है, तो दुर्घटना की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि पीड़ित मानसिक स्थिति में रिपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो उसके परिवार, मित्र, विशेष शिक्षक, मनोचिकित्सक/मनोचिकित्सक, माता-पिता या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह, इस तथ्य की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति, ऊपर वर्णित व्यक्तियों के साथ, किसी भी स्थान पर महिला आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग को संयुक्त शिकायत दर्ज करा सकता है।
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अगर कोई व्यक्ति इसलिए इस समाज ने की जगह पर किसी महिला को टारगेट करते हुए अश्लील गाने या इशारा करता है। तो उस व्यक्ति को आईपीसी धारा 294 के तहत 3 महीने की सजा उसे हो सकती है।
अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से सेक्सुअल लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे ऐसे ही में उसके ऊपर धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उस व्यक्ति को 3 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकती है।
बिना महिला के जनकारी के अगर कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है तो महिला उस व्यक्ति के ऊपर Section 354 D के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है और इसके अनुसार व्यक्ति को 3 साल लेकर 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है.
अगर महिला के ऊपर कोई सेक्सुअल संबंध स्थापित करने के लिए दबाव बनाता है या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 503 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2 साल की सजा और जुर्माना देना होगा।
किसी भी महिला की आज्ञा के बिना उसके फोटो को भेजना और या किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आप शेयर करते हैं तो यह कार का कानूनी अपराध है। इसके तहत महिला उस व्यक्ति के ऊपर धारा 354 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकती है। जिसके अंतर्गत व्यक्ति को 2 साल की सजा दी जाएगी और अगर वह व्यक्ति दोबारा से इस प्रकार का हरकत करता है तो उसे 5 – 7 साल की सजा होगी।
महिला की अश्लील फोटो शेयर करना अथवा उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना अपराध के दायरे में आता है ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 2 साल की सजा हो सकती है।
हर कोई व्यक्ति महिला का अश्लील फोटो या उसकी कोई वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर महिला आईटी एक्ट 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है। जिसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा हो सकती है।
अगर किसी महिला पर कोई व्यक्ति सेक्सुअल कमेंट करता है, तो महिला उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 509 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है और इस प्रकार की धारा में व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है।
हम आशा करते है के इस आर्टिकल से आपको Sexual Harassment of Women at Workplace के बारे में अछि जानकरी मिल होगा । ऑफिस में काम करने वाली महिला या किसी पुरष को कई बार Sexual Harassment का सामना करता पड़ता है । हमने यह पर महिला उत्पीड़न की शिकायत कैसे करें? किस किस मामले में Sexual Harassment की शिकायत कर सकते है ? Sexual Harassment complaint section क्या क्या है ? women harassment complaint kaise kre? अगर आपके कोई अन्य सवाल या सुझाव है तो आप निचे कमेंट कर सकते है। हमारे साथ जुड़े रहने के ली एहमे सोशल मीडिया पर फॉलो करे । धन्यावाद।
सतिनाम सिंह पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। Web developer काम के साथ इनको पढ़ने , लिखने का शौक ह। इसी ज्ञान को दुसरो के साथ बाटने के लिए ही मैंने इस हिंदी शोभा ब्लॉग की स्थापना की है। देश के लोगो को सरल भाषा में पूरी जानकारी देना ही मेरा लक्ष्य है।
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